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जनसंदेश अखबार, बनारस के अनुराग कुशवाहा समेत कइयों पर मुकदमा दर्ज

पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के थाना चेतगंज में मवैया बलुआरोड सारनाथ के रहने वाले बृजेश अग्रवाल ने बनारस के रियल स्टेट कारोबारी और जनसंदेश अखबार के प्रमुख अनुराग कुशवाहा, रितेश अग्रवाल सहित उनके सहयोगी अनिल कुमार और अमित कुमार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी 386, 34 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है।

शिकायत कर्ता बृजेश अग्रवाल ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत 156(3) सीआरपीसी के तहत कहा है कि उनके स्वर्गीय पिता श्याम जी अग्रवाल के नाम प्लाट न. SA 15/232 G-5 था। माह अप्रैल वर्ष 2021 में पिता कि मृत्यु के पश्चात उक्त प्लॉट पर मेरा और मेरे माई शरद अग्रवाल का नाम सभी सरकारी अभिलेखों में दर्ज हो गया।

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वादी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि उनके पिता जी के जीवनकाल में ही भुलेटन, कबीरचौरा निवासी रिश्तेदार रितेश अग्रवाल हमारे प्लॉट पर फ्लैट बनाकर रुपया कमाना चाहता था। रितेश की अपराधिक मानसिकता के चलते पिताजी ने उसे फ्लैट बनाने से मना कर दिया।

पिता की मृत्यु के पश्चात प्लॉट को बेईमानी करके हड़पने की नीयत से संरचना इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड तेलियाबाग थाना- चेतगंज के डाइरेक्ट अनुराग कुशवाहा व रितेश अग्रवाल के नाम से तारीख 27 नवंबर 2012 में एक कूट रचित मुख्तारनामा और डेवलपर एग्रीमेंट तैयार कराकर उसपर उनके पिता स्व. श्याम जी का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर माननीय न्यायालय में कूटरचित मुकदमा दाखिल करके नाजायज लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

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प्रार्थी ने विपक्षी गण द्वारा बनाए गए उक्त कूटरचित दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने के उपरांत विपक्षी रितेश अग्रवाल से मिला और उक्त कूटरचित व फर्जी डेवलपर एग्रीमेंट एवं मुख्तारनामा के संबंध में पूछा तो रितेश ने प्रार्थी से कहा कि यदि उसे तत्काल 5 करोड़ रुपए नहीं देगा तो उसके एवं उसके सहयोगी द्वारा प्रार्थी की हत्या कर दी जाएगी।

प्रार्थी ने उपरोक्त घटना की सूचना तत्काल थाना चेतगंज में दिया, जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो सीधे अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी को जरिए रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र भेजा गया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी।

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ऐसे में शिकायत कर्ता बृजेश अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत 156(3) सीआरपीसी के तहत शिकायत किया, जहाँ उपरोक्त लोगों के विरुद्ध थाना चेतगंज में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

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