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हाईकोर्ट ने रद्द किया जम्मू-कश्मीर के पत्रकार हैदरी को गिरफ्तार करने का आदेश!

म्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने बुधवार को पत्रकार माजिद हैदरी की जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया। हैदरी के वकील मोहम्मद यूसुफ भट ने बताया कि न्यायमूर्ति वी के चटर्जी ने इस मामले में सुनवाई करते हुए हैदरी की हिरासत को अवैध करार दिया।

माजिद हैदरी को सितंबर 2023 में जबरन वसूली और मानहानि के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पीएसए के तहत मामला दर्ज करके कोट भलवाल जेल में रखा गया था।

इस बीच, उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता मियां अब्दुल कयूम की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी पीएसए हिरासत को चुनौती दी थी। कयूम को 2020 में आतंकवादियों द्वारा अधिवक्ता बाबर कादरी की हत्या के मामले में पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था।

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