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राजदीप सरदेसाई के खिलाफ मानहानि मामले की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई  और सात अन्य सहयोगियों की उस याचिका को पहले से ही लंबित मामले के साथ संलग्न कर दी, जिनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। 

<p>सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई  और सात अन्य सहयोगियों की उस याचिका को पहले से ही लंबित मामले के साथ संलग्न कर दी, जिनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। </p>

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई  और सात अन्य सहयोगियों की उस याचिका को पहले से ही लंबित मामले के साथ संलग्न कर दी, जिनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। 

आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं एसआईटी) राजीव त्रिवेदी की कथित रूप से मानहानि किए जाने के मामले मे जारी समन के खिलाफ शीर्ष अदालत द्वारा 15 मई को अपील खारिज होने के बाद टीवी पत्रकार ने इस मुद्दे पर नई याचिका दायर की है। इस मामले में अन्य पत्रकारों में सिद्धार्थ गौतम, स्वाती वशिष्ठ, वीके शशिकुमार, अहमद अली शैक, गुलाब कोठारी, हेमेन्द्र शर्मा और लतीफ मोहम्मद खान शामिल थे।

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न्यायालय ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा गया कि अवकाशकालीन पीठ द्वारा उनकी अपील खारिज किए जाने के बाद उन्होंने नई याचिका दायर करने का फैसला किया है। शीर्ष अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शुरु की गई आपराधिक प्रक्रिया निरस्त करने के लिए दायर याचिकाएं अस्वीकार करने संबंधी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था। 

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