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BREAKING : हिंदुस्तान के संपादक शशि शेखर और ब्यूरो चीफ को कोर्ट से झटका, जागरण वाले बच गए!

हिंदुस्तान अखबार के एडिटर इन चीफ शशि शेखर और प्रयागराज ब्यूरो चीफ़ आनंद कुमार मिश्रा को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। महिला आबकारी निरीक्षक वंदना सिंह के खिलाफ बिना ठोस आधार के मानहानिकारक खबरें प्रकाशित करने के मामले में दोनों की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail) कोर्ट ने खारिज कर दी।

गौरतलब है कि दोनों आरोपी पत्रकार बिना निचली अदालत में जवाब दाखिल किए सीधे हाईकोर्ट चले गए थे। वंदना सिंह ने शिकायत में कहा था कि अख़बार में उनके विरुद्ध प्रकाशित खबरें झूठी, बेबुनियाद और उनकी पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचाने वाली थीं।

यह मामला भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356(4) और अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम 1986 की धारा 4/6 के तहत दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता फिलहाल आबकारी विभाग में निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं और निलंबन की स्थिति में प्रयागराज में संलग्न हैं।

हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद अब दोनों पत्रकारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

आपको बता दें कि इस प्रकरण में दैनिक जागरण के प्रधान संपादक संजय गुप्ता का नाम भी शामिल था, लेकिन वह ऊपरी अदालत न जाने के कारण इस तरह के निर्णय से बच गए और हिंदुस्तान के पत्रकार अपनी ही होशियारी में फंस गए।

पूरा प्रकरण जानने के लिए यह खबर पढ़ें…

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