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हाईकोर्ट से 4PM चैनल को राहत, प्रसारण बहाल करने के आदेश!

4PM News Network को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने चैनल के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उसके प्रसारण को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए चैनल के कामकाज पर रोक उचित नहीं ठहराई जा सकती। इसके साथ ही संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया कि वे नियमों के तहत आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करते हुए चैनल को संचालन की अनुमति दें।

गौरतलब है कि हाल के दिनों में 4PM के प्रसारण को लेकर विवाद सामने आया था, जिसके बाद यह मामला अदालत तक पहुंचा। चैनल की ओर से इसे मीडिया की स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा बताया गया था।

अदालत के इस फैसले के बाद 4PM की ओर से संतोष जताया गया है। चैनल के एडिटर इन चीफ संजय शर्मा का कहना है कि “सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं”, और यह फैसला उसी बात को मजबूत करता है।

इस आदेश को मीडिया जगत में एक महत्वपूर्ण विकास के तौर पर देखा जा रहा है, जहां न्यायालय ने पत्रकारिता के अधिकारों और स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी है।

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