मुंबई के TV जर्नलिस्ट की संघटन TVJA का चुनाव कल, 26 जून को होने जा रहा हैं; किंतु 23 जून को हुई SGM (स्पेशल जनरल मीटिंग) के राडे के साथ ही अब 17 जून को चैरिटी कमिशनर द्वारा TVJA को भेजा गया नोटिस भी चर्चा का विषय बना हुआ है; जिसके बाद चुनावी प्रक्रिया बाधित होने की आशंका है.
चैरिटी कमिश्नर का नोटिस (17 जून 2026)
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, बृहन्मुंबई विभाग द्वारा 17 जून 2026 को TV Journalists Association (पंजीकरण क्रमांक: F-45364) को एक नोटिस जारी किया गया है। महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 37 के तहत, ट्रस्ट को चुनाव कार्यक्रम, मतदाता सूची, नोटिस और पारित प्रस्ताव सत्यापन (Verification) के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
एसोसिएशन को नोटिस प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। निरीक्षक श्री अशोक उबरे को चुनाव दस्तावेजों के सत्यापन के लिए प्राधिकृत किया गया है।
शिकायत और आपत्तियां
यह नोटिस श्री अभिषेक मुठाळ (सदस्य क्रमांक 655) और अन्य द्वारा 16 जून 2026 को धर्मादाय आयुक्त के समक्ष दायर की गई शिकायत पर आधारित है। शिकायतकर्ता के अनुसार, 8 जून 2026 को मतदाता सूची में कई सदस्यों की पात्रता पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं।
शिकायत में आरोप है कि चुनाव अधिकारी द्वारा आपत्तियों का अंतिम निर्णय किए बिना ही मतदाता सूची में सुधार और चुनाव प्रक्रिया को एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। शिकायतकर्ता का तर्क है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार पहले आपत्तियों का निवारण होना चाहिए, फिर प्रारूप और अंतिम सूची आनी चाहिए, लेकिन चुनाव प्रक्रिया को जारी रखना पारदर्शी चुनाव के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है।
धारा 41 (अ) के तहत शिकायतकर्ता की मांगें
- 8 जून 2026 को दायर किए गए आवेदन पर तत्काल सुनवाई की जाए।
- मतदाता सूची की सभी आपत्तियों पर अंतिम निर्णय आने तक TVJA की चुनाव प्रक्रिया स्थगित की जाए।
- वर्तमान चुनाव निर्णय अधिकारी को पक्षपाती बताते हुए उनके स्थान पर एक तटस्थ चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की जाए।
- अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के निर्देश दिए जाएं।
प्रशासनिक कार्रवाई
धर्मादाय उप आयुक्त ने 17 जून 2026 को निरीक्षक को दस्तावेजों की जांच कर उचित कार्रवाई करने और रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। इसके साथ ही की गई कार्रवाई के बारे में शिकायतकर्ता को परस्पर सूचित करने का भी निर्देश दिया गया है।
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