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अडानी के खिलाफ स्वतंत्र पत्रकारों/यूट्यूबर्स के समर्थन में उतरा PCI और EGI, पढ़ें बयान

नई दिल्ली। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने रोहिणी जिला अदालत द्वारा Adani Enterprises Ltd. बनाम Paranjoy Guha Thakurta एवं अन्य मामले में पारित एक्स-पार्टी आदेश पर गंभीर आपत्ति जताई है। क्लब ने इस फैसले को “बेहद चिंताजनक” और “न्यायिक अतिक्रमण” करार दिया है।

प्रेस क्लब ने कहा है कि अदालत ने कॉरपोरेट घरानों और कार्यपालिका को असीमित सेंसरशिप थोपने की ताकत दे दी है। यह सब तथाकथित मानहानिपूर्ण लेखों और ऑडियो-विजुअल रिपोर्टों से दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी घरानों में से एक को बचाने की आड़ में किया गया है।

क्लब का कहना है कि यह आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारिता की आज़ादी पर सीधा हमला है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने मांग की है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को इस प्रकार की सेंसरशिप से बचाया जाए और न्यायपालिका को प्रेस की आज़ादी को कुचलने का औज़ार न बनने दिया जाए।


एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का बयान यहां पढ़ें…

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