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न्यूज़ इंडिया 24×7 को मातृत्व लाभ न देने पर कानूनी नोटिस, कंपनी पर गंभीर आरोप

नोएडा, 22 मई 2025: न्यूज़ इंडिया 24×7 के प्रबंधन को एक कर्मचारी द्वारा मातृत्व लाभ (मैटरनिटी बेनिफिट) देने से इनकार करने के मामले में कानूनी नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस दिल्ली के वकील दीपक शर्मा ने अपनी मुवक्किल श्रीमती शिवानी शर्मा की ओर से भेजा है, जो न्यूज़ इंडिया 24×7 में अगस्त 2022 से प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। नोटिस में कंपनी पर मातृत्व लाभ देने से इनकार करने, कर्मचारी को परेशान करने और कानून का उल्लंघन करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

मामले का विवरण

नोटिस के अनुसार, श्रीमती शिवानी ने मार्च 2024 में गर्भधारण किया और 20 दिसंबर 2024 को उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। इसके बाद, उन्होंने 1 जनवरी 2025 से 1 जून 2025 तक 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया, जो मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (2017 में संशोधित) के तहत उनका कानूनी अधिकार है। इस अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य है कि वह योग्य महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश और संबंधित लाभ प्रदान करे।

हालाँकि, नोटिस में आरोप लगाया गया है कि न्यूज़ इंडिया 24×7 ने शिवानी को पूरा मातृत्व लाभ देने से इनकार कर दिया। शिवानी की मासिक वेतन 30,000 रुपये है, जिसके आधार पर उन्हें 26 सप्ताह के लिए कुल 1,80,000 रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए। पूर्व प्रबंधन (ओमेगा टीवी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड) ने अप्रैल माह में केवल तीन महीने का वेतन, यानी 90,000 रुपये का भुगतान किया, जबकि शेष 90,000 रुपये अभी भी बकाया हैं। अब यह राशि न्यूज़ इंडिया 24×7 के वर्तमान प्रबंधन से वसूलने की मांग की गई है।

कंपनी पर आरोप

नोटिस में यह भी आरोप लगाया गया है कि कंपनी के नए एचआर प्रतिनिधि ने शिवानी को यह कहकर परेशान किया कि उनका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है और पूर्व प्रबंधन की देनदारियों को नए प्रबंधन द्वारा नहीं निभाया जाएगा। वकील दीपक शर्मा ने इसे “कानून का खुला उल्लंघन” बताते हुए कहा कि यह न केवल मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 5 और 12 का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का भी हनन है।

मांग और चेतावनी

शिवानी के वकील ने न्यूज़ इंडिया 24×7 के प्रबंध निदेशक श्री चंद्रसेन वर्मा, निदेशक श्री शैलेंद्र शर्मा, एचआर मैनेजर श्री इंतखाब अली और संपादक श्री ब्रह्म प्रकाश दुबे को संबोधित करते हुए तत्काल बकाया राशि 90,000 रुपये का भुगतान करने और मानसिक कष्ट के लिए माफी मांगने की मांग की है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि सात दिनों के भीतर मांग पूरी नहीं की गई, तो मामला सिविल व आपराधिक अदालत के साथ-साथ श्रम आयुक्त के समक्ष भी ले जाया जाएगा।

कंपनी की प्रतिक्रिया

इस मामले में न्यूज़ इंडिया 24×7 के प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। यह घटना मीडिया उद्योग में कर्मचारियों के अधिकारों और कार्यस्थल पर कानूनी अनुपालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है।

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