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मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी की सलमान की याचिका कोर्ट ने ठुकराई, प्रेस को भी दिया निर्देश

मुंबई : वर्ष 2002 के हिट-एंड-रन मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभिनेता सलमान खान की अपील खारिज करते हुए कहा कि बयान दर्ज किए जाते समय अदालत में मीडिया की मौजूदगी रहेगी। अदालत ने हालांकि मीडिया को यह हिदायत भी दी कि वह इस मामले से संबंधित खबरों में केवल तथ्य दिखाए, मगर मामले के गुण-दोषों पर चर्चा करने से बचे।

<p>मुंबई : वर्ष 2002 के हिट-एंड-रन मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभिनेता सलमान खान की अपील खारिज करते हुए कहा कि बयान दर्ज किए जाते समय अदालत में मीडिया की मौजूदगी रहेगी। अदालत ने हालांकि मीडिया को यह हिदायत भी दी कि वह इस मामले से संबंधित खबरों में केवल तथ्य दिखाए, मगर मामले के गुण-दोषों पर चर्चा करने से बचे।</p>

मुंबई : वर्ष 2002 के हिट-एंड-रन मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभिनेता सलमान खान की अपील खारिज करते हुए कहा कि बयान दर्ज किए जाते समय अदालत में मीडिया की मौजूदगी रहेगी। अदालत ने हालांकि मीडिया को यह हिदायत भी दी कि वह इस मामले से संबंधित खबरों में केवल तथ्य दिखाए, मगर मामले के गुण-दोषों पर चर्चा करने से बचे।

खान ने अदालत से अपील की थी कि उनका बयान दर्ज करते समय अदालत में मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. डब्ल्यू. देशपांडे ने मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया, लेकिन उसे मामले की खबरें तथ्यपूर्ण तरीके से दिखाने को कहा। न्यायाधीश ने मीडिया के प्रतिनिधि से कहा, ‘‘कृपया उन्हीं तथ्यों के आधार पर ही खबरें दें…जो कुछ भी अदालत में हो रहा है। अदालत में दिए गए बयानों के गुण-दोष पर चर्चा न करें। फैसले का काम मुझ पर छोड़ दें।’’

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उन्होंने मीडिया को यह भी आदेश दिया कि वह इस मामले पर कोई राय बनाने से बचे और सिर्फ अदालत की वास्तविक कार्यवाही की ही रिपोर्टिंग करे। सलमान के वकील श्रीकांत शिवाडे ने अदालत में एक नोटिस देते हुए कहा था कि प्राय: समाचार चैनलों पर चर्चाएं होती हैं, जहां पर लोग अपनी राय देते हैं। शिवादे ने कहा, ‘‘यह मामले को प्रभावित करता है, क्योंकि प्राय: यहां पर गुण और दोषों की भी चार्च की जाती है।’’ न्यायालय ने मीडिया को आदेश दिया कि इस इस मामले में जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह इस तरह की चर्चाएं न करे और जब तक सलमान के बयान दर्ज करने की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती, तब तक उस पर रिपोर्टिंग करने से बचे। न्याायाधीश ने कहा, ‘‘अपनी सलाह न दें… अगर इस गवाह ने यह कहा तो ये हो सकता है, अगर उस गवाह ने यह कहा तो वो हो सकता है… यह न करें…अदालत फैसला करेगी।’’

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