नई दिल्ली : जागरण प्रकाशन लिमिटेड (जेपीएल) के सीईओ और दैनिक जागरण के प्रधान संपादक संजय गुप्ता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का मामला मंगलवार को दायर हो गया है। कोर्ट की रजिस्ट्री में दर्ज इस मामले में कहा गया है कि मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट का आदेश दैनिक जागरण के सीईओ और प्रधान संपादक संजय गुप्ता नहीं मान रहे हैं। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का खुला उल्लंघन और अदालत की अवमानना है।
गुप्ता और जेपीएल प्रबंधन को इसके पूर्व महीने भर पहले जागरण कर्मचारियों की ओर से इस आशय का नोटिस भी वकील के जरिये भिजवाया गया था। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार इस नोटिस का जवाब भी देना गुप्ता ने गवारा नहीं समझा। इतना ही नहीं कई कर्मचारियों ने लिखित रूप से जानना चाहा था कि मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों के बाद उनका बढ़ा वेतन और एरियर का भुगतान संस्थान कैसे और कब कर रहा है। कुछ कर्मचारियों ने जेपीएल के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक महेंद्र मोहन गुप्ता को भी कई बार पत्र लिखकर अपनी मांगों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें अवगत कराया है। लेकिन न तो प्रबंधन और न ही व्यक्तिगत रूप से ही किसी को इस संदर्भ में कोई सूचना दी गई।
Comments on “मजीठिया न देने पर जागरण के मालिक संजय गुप्ता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मामला दर्ज”
HINDUSTAN WALON KA KYA HOGA Lagta hai all Dallas yehi bhar gaye hain Sharad Saxena kehtey hain five thousand employees hain Ye HR head. Lagta hai HT Group me news censored Kar diya hai
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ago HH walon
अब यह तो होना ही है सभी अखबार मालिकों के साथ।
अाज मेरी तो कल तेरी बारी
मरेंगे जरुर हम बारी-बारी ।
अहमदाबाद भास्कर मे तो केस चल ही रहा है और सुनवाई भी बराबर चल रही है……बकरे की मां अाखर कब तक खैर मनाएगी ?