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अर्नब के खिलाफ पवन खेड़ा ने हाईकोर्ट में ठोका मानहानि का मुकदमा

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया है। यह मुकदमा गोस्वामी द्वारा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के कवरेज के दौरान कांग्रेस पार्टी को “राष्ट्र के दुश्मनों के साथ खड़ी” बताने वाले कथित बयान को लेकर दाखिल किया गया है।

अदालती कार्रवाई कवर करने वाली वेबसाइट बार एंड बेंच के अनुसार, पवन खेड़ा की याचिका पर जस्टिस पुरषेन्द्र कुमार कौरव की अदालत में आज संक्षिप्त सुनवाई हुई। खेड़ा ने दलील दी कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात थे, उस वक्त गोस्वामी ने टेलीविजन पर यह कहकर कांग्रेस की छवि धूमिल की कि, “As of now the party is with enemy of the nation, if you are a congress voter, are you also an enemy of the nation?”

अदालत ने इस पर टिप्पणी की कि चूंकि कथित बयान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है और खेड़ा ने मुकदमा व्यक्तिगत हैसियत से दाखिल किया है, इसलिए उन्हें अपनी याचिका में संशोधन करना होगा।

इस पर खेड़ा के वकील ने कोर्ट को बताया कि वे संशोधित याचिका और पार्टी मेमो शीघ्र दाखिल करेंगे।

वहीं, अर्नब गोस्वामी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि अभी तक उन्हें इस मामले की कॉपी नहीं सौंपी गई है। इस पर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चूंकि अभी समन जारी नहीं हुआ है, इसलिए प्रतिवादी की ओर से सुनवाई बाद में की जाएगी।

अब यह मामला खेड़ा द्वारा संशोधित याचिका दाखिल करने के बाद आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

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1 Comment

1 Comment

  1. Ajay

    July 7, 2025 at 7:55 pm

    अब्बास अंसारी ने दी हिस्ट्रीशीट को चुनौती

    कहा सभी केस राजनीति प्रेरित
    अगली सुनवाई 17जुलाई को

    विधि संवाददाता प्रयागराज।
    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की हिस्ट्रीशीट को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की अगली तिथि 17जुलाई नियत की है।
    याची अधिवक्ता की बहस के बाद सरकारी अधिवक्ता ने समय मांगा जिसपर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी ।
    याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अब्बास के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे राजनीतिक रंजिश का परिणाम हैं और ऐसे मुकदमों के आधार पर हिस्ट्रीशीट खोलना कानून का दुरुपयोग है।
    गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में अब्बास अंसारी के खिलाफ खोली गई हिस्ट्रीशीट से जुड़ा मामला है, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कहा कि याची पर चोरी, डकैती जैसे कोई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं। उनके खिलाफ जो भी मामले हैं, वे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते दर्ज कराए गए हैं।
    अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि हिस्ट्रीशीट खोलने से पहले अब्बास अंसारी को कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। यह विशेष रूप से तब हुआ जब वह एक विधायक थे, जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंची। संविधान द्वारा प्रदत्त सभी नागरिकों के सम्मान के साथ जीने के अधिकार पर बल दिया।
    राज्य सरकार की तरफ से अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा। इस पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई तय कर दी है।

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