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उत्तर प्रदेश

अमिताभ ठाकुर और संघ के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने पर आजम खान के खिलाफ परिवाद दर्ज

Amitabh Thakur : आज़म खान पर परिवाद दर्ज.. मैंने मंत्री श्री आज़म खान द्वारा कल रामपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मेरे लिए अत्यंत अभद्र भाषा और शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में सीजेएम लखनऊ के समक्ष शिकायत दायर किया. सीजेएम श्री हितेंद्र हरि ने शिकायत को परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए मेरा धारा 200 सीआरपीसी में बयान दर्ज करने के लिए 15 दिसंबर 2015 नियत किया. श्रीआज़म खान ने रामपुर में पत्रकार वार्ता में मेरे लिए प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर कलंक जैसे शब्दों का प्रयोग किया था. साथ ही उन्होंने आरएसएस के लिए अत्यंत दूषित शब्दों का भी प्रयोग किया था. मैंने इन्हें धारा 500 आईपीसी में मानहानि और धारा 153, 153ए, 504, 505 आईपीसी के अधीन समाज में विद्वेष फ़ैलाने वाला अपराध बताते हुए कार्यवाही की प्रार्थना की है.

<p>Amitabh Thakur : आज़म खान पर परिवाद दर्ज.. मैंने मंत्री श्री आज़म खान द्वारा कल रामपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मेरे लिए अत्यंत अभद्र भाषा और शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में सीजेएम लखनऊ के समक्ष शिकायत दायर किया. सीजेएम श्री हितेंद्र हरि ने शिकायत को परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए मेरा धारा 200 सीआरपीसी में बयान दर्ज करने के लिए 15 दिसंबर 2015 नियत किया. श्रीआज़म खान ने रामपुर में पत्रकार वार्ता में मेरे लिए प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर कलंक जैसे शब्दों का प्रयोग किया था. साथ ही उन्होंने आरएसएस के लिए अत्यंत दूषित शब्दों का भी प्रयोग किया था. मैंने इन्हें धारा 500 आईपीसी में मानहानि और धारा 153, 153ए, 504, 505 आईपीसी के अधीन समाज में विद्वेष फ़ैलाने वाला अपराध बताते हुए कार्यवाही की प्रार्थना की है.</p>

Amitabh Thakur : आज़म खान पर परिवाद दर्ज.. मैंने मंत्री श्री आज़म खान द्वारा कल रामपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मेरे लिए अत्यंत अभद्र भाषा और शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में सीजेएम लखनऊ के समक्ष शिकायत दायर किया. सीजेएम श्री हितेंद्र हरि ने शिकायत को परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए मेरा धारा 200 सीआरपीसी में बयान दर्ज करने के लिए 15 दिसंबर 2015 नियत किया. श्रीआज़म खान ने रामपुर में पत्रकार वार्ता में मेरे लिए प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर कलंक जैसे शब्दों का प्रयोग किया था. साथ ही उन्होंने आरएसएस के लिए अत्यंत दूषित शब्दों का भी प्रयोग किया था. मैंने इन्हें धारा 500 आईपीसी में मानहानि और धारा 153, 153ए, 504, 505 आईपीसी के अधीन समाज में विद्वेष फ़ैलाने वाला अपराध बताते हुए कार्यवाही की प्रार्थना की है.

Case registered against Azam Khan. Today I presented a complaint before CJM Lucknow against minister Sri Azam Khan regarding the minister’s use of extremely improper language against me and the Rashtriya Swayamsewak Sangh. CJM Lucknow Sri Hitendra Hari got it registered as a Complaint case, fixing 15 December 2015 for recording my statement under the provisions of section 200 CrPC. In a press statement in Rampur, Sri Azam Khan had used bad words for me, calling me a blot on the administrative system. He had also used extremely objectionable words for members of RSS. Hence I prayed for taking action against Sri Khan under section 500 IPC for defamation and sections 153, 153A, 504, 505 IPC for creating hatred in society.

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यूपी के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के फेसुबक वॉल से.

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