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जागरण प्रकाशन को आयुक्त का नोटिस, पत्रकारों का बकाया करोड़ो रुपया ब्याज के साथ देना होगा

श्रमजीवी पत्रकार मुरारी शरण एवं 23 अन्य लोगों ने दैनिक जागरण प्रकाशन के विरुद्ध लेबर कोर्ट, नोएडा में वाद प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 21 जुलाई 2023 को जागरण प्रकाशन लिमिटेड को यह निर्देश दिया कि इन श्रमजीवी पत्रकारों के बकाए राशि ₹5,78,90,729 (पांच करोड़ अठत्तर लाख नब्बे हजार सात सौ उनतीस रुपए) का भुगतान 20 सितंबर 2023 तक 7% साधारण वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करना है।

लेबर कोर्ट का यह फैसला श्रमजीवी पत्रकारों की बड़ी जीत है। मालूम हो कि कोर्ट का यह फैसला जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों के तहत लिया गया है।

अब उत्तर प्रदेश शासन के उप श्रम आयुक्त कार्यालय से जागरण प्रकाशन को समन जारी करते हुए निर्देशित किया है कि लेबर कोर्ट नोएडा के उक्त आदेश के आलोक में वादियों को निर्देशित धनराशि ब्याज सहित भुगतान कर आगामी 20 नवंबर को उपस्थित हो।

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1 Comment

1 Comment

  1. Shankar Dayal anand

    November 11, 2023 at 9:02 am

    मान्यवर,ऐसा ही बकाया, पायनियर कर्मियों का भी है। उच्चासीन लोगों के तुगलकी फरमान का खामियाजा भुगतने के लिए वे बाध्य हैं।

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