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चैनलों के झूठे दावे और सनसनीखेज रिपोर्टिंग से मोदी सरकार को भी तकलीफ़ होने लगी! देखें एडवाइजरी

प्रियभांशु रंजन-

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज निजी टीवी समाचार चैनलों को झूठे दावे करने और सनसनीखेज सुर्खियों का उपयोग न करने की सलाह दी है।

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मंत्रालय ने आज जारी एक विस्तृत एडवाइजरी में केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन कानून, 1995 की धारा 20 के प्रावधानों का पालन करने का आह्वान किया है, जिसमें इसके तहत निर्धारित प्रोग्राम कोड भी शामिल है।

मंत्रालय ने पाया कि हाल के दिनों में कई सैटेलाइट टीवी चैनलों ने घटनाओं और इसके कवरेज को इस तरह से पेश किया है जो अप्रामाणिक, भ्रामक, सनसनीखेज किस्म के हैं। इसके साथ ही ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा और टिप्पणियों का उपयोग करते हुए पाए गए।

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यूक्रेन-रूस संघर्ष पर रिपोर्टिंग के मामले में मंत्रालय ने पाया कि चैनल बढ़ाचढ़ाकर हेडलाइन बना रहे हैं और पत्रकारों ने निराधार और मनगढ़ंत दावे किए हैं और दर्शकों को उकसाने के लिए अतिशयोक्ति का इस्तेमाल किया है।

इसके साथ ही दिल्ली हिंसा के मामले में भी कुछ चैनलों ने सनसनीखेज सुर्खियों और हिंसा के वीडियो प्रसारित किए हैं, जिससे समुदायों के बीच सांप्रदायिक घृणा भड़क सकती हैं और शांति और कानून व्यवस्था बाधित हो सकती है।

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