गोरखपुर : गोरखपुर के खोजी और बेबाक पत्रकार सत्येंद्र कुमार के प्रकरण से जुड़ी एक बड़ी खबर यह आ रही है कि सत्येंद्र कुमार को जीप से टक्कर मारकर भयानक तरीके से गिरफ्तार करने वाले थानेदार गुलरिहा के खिलाफ न्यायालय ने विभागीय कार्यवाही करने का आदेश जारी कर दिया है।
सत्येंद्र अदालत को सबूतों के साथ सारे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए यह बताने में सफल रहे कि उन्हें जबरन एक साजिश के तहत मुकदमे में अभियुक्त बनाकर जेल भेजने की साजिश रची गयी तथा जेल में साठ दिन बीत जाने के बाद भी थानेदार द्वारा पत्रकार सत्येंद्र के खिलाफ धोखाधड़ी किये जाने से संबंधित कोई भी ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। यह बात और है कि शुरुवाती दौर में पत्रकार सत्येंद्र को टक्कर मारकर गिरफ्तार करने वाले गुलरिहा के थानेदार मनोज पांडेय थे लेकिन केस की विवेचना के साठ दिन पूरे होने से पूर्व ही उनका तबादला शाहपुर थाने पर कर दिया गया था।
फ़िलहाल अंदरखाने की उत्सुकता का बाजार गर्म है और दिलचस्पी के साथ देखा जा रहा है कि अब कोर्ट के आदेश पर कार्यवाही इंस्पेक्टर मनोज पांडेय के खिलाफ होती है या वर्तमान थानेदार गुलरिहा के खिलाफ। इन सब के अतिरिक्त इस प्रकरण में मानवाधिकार आयोग एस पी सिटी के खिलाफ पहले ही केस दर्ज कर चुका है तथा दूसरी तरफ प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया ने दैनिक जागरण के संवाददाता सतीश पांडेय और रजनीश त्रिपाठी के खिलाफ मामला रजिस्टर कर लिया है।
खबर यह भी है वर्तमान प्रकरण में किसी को हाईकोर्ट से किसी भी तरह की कोई राहत न मिलने पाए, इसकी तैयारी के लिए पत्रकार साहब हाइकोर्ट में कैविएट दाखिल करने रवाना हो चुके हैं।
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