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उत्तर प्रदेश

प्रावधानों को ठेंगे पर रख बनाया गया था डीएस मिश्रा को मुख्य सचिव, एक बार फिर नियमों की धज्जियाँ उड़ाने की तैयारी!

मनीष श्रीवास्तव-

यूपी के मुख्य सचिव की कुर्सी के लिए पिछले वर्ष उन नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गईं, जिनके जरिये देशभर में अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों की जिम्मेदारियां तय होती हैं। अब एक बार फिर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को सेवा विस्तार के बहाने नियमों का मखौल बनाने की तैयारी जोरों पर है।

मुख्य सचिव को सिर्फ 6 माह तक का सेवा विस्तार ही देश भर में अनुमन्य है। बड़े साहब तो साल भर से नौकरशाही के मुखिया पद पर नियम विपरीत बैठे हैं। ये मेरा नहीं, स्वयं कानून विशेषज्ञ व पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह का कहना है।

जिम्मेदार सूत्रों की माने तो मिश्रा के आदेश में एआईएस (सीएसआरएम) रूल्स के नियम 3 का जिक्र है। इस नियमावली में केंद्र सरकार को नियमों में रिलैक्सेशन पावर दी गयी हैं। लेकिन इन नियमों को कितना शिथिल किया जा सकता है, ये भी केंद्र ने यहां स्वयं स्पष्ट किया है।

एकबारगी मान भी लिया जाए तो भी undue और hardship जैसी परिस्थितियां मुख्य सचिव के केस में कभी थी ही नहीं। बतौर पत्रकार तथ्यों को सामने रखकर हम सभी अपनी जिम्मेदारी ही निभा सकते हैं…

पढ़ें पूरा विश्लेषण….

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