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बिहार

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी! सहारा ने करोड़ों की जमीन बेचकर SEBI को 1 रुपया नहीं दिया

पटना | सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद सहारा समूह ने बिहार में करोड़ों रुपये की जमीन सस्ते दामों में बेच दी। इस बिक्री से प्राप्त राशि को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) में जमा नहीं कराया गया, जो कि न्यायालय के आदेश की सीधी अवहेलना है।

प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, सहारा ने राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित हजारों एकड़ जमीन को औने-पौने दाम पर बेच दिया। 2022 और 2024 के बीच हुई इन सौदों में जमुई, पटना, बक्सर, भोजपुर समेत कई जिलों की बहुमूल्य जमीन शामिल है। उदाहरण के लिए, जमुई की 21 एकड़ जमीन मात्र 2.15 करोड़ में बेची गई जबकि इसकी अनुमानित कीमत इससे कई गुना अधिक थी।

इस मामले में जांच एजेंसियों ने पाया है कि न तो भूमि बिक्री के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति ली गई और न ही सेबी के निर्देशों का पालन हुआ। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर हुई प्रारंभिक जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि जमीन की बिक्री की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं बरती गईं।

संपत्ति बिक्री पर लगी है रोक
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में सहारा समूह की संपत्तियों की बिक्री पर तब तक रोक लगा दी थी जब तक सेबी को निवेशकों की राशि पूरी तरह लौटाई न जाए। लेकिन हालिया खुलासों से पता चलता है कि यह निर्देश नजरअंदाज किया गया।

बोकारो और धनबाद में भी सहारा की जमीन के सौदों की जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि पूरे मामले में बड़ी साजिश और जमीन माफिया की संलिप्तता हो सकती है।

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