औरैया: औरैया में ABP न्यूज़ के रिपोर्टर विशाल त्रिपाठी पर जिला प्रशासन ने “मिनी गुंडा एक्ट” के तहत बड़ी कार्यवाही की है। उन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं, पुरुषों और नाबालिग बच्चियों के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है।
जिला प्रशासन द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, विशाल त्रिपाठी पर सोशल मीडिया पर की गई इन अभद्र टिप्पणियों के चलते औरैया के दिबियापुर थाने में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि विशाल त्रिपाठी पत्रकारिता की आड़ में लोगों को ब्लैकमेल करने और पुलिस अधिकारियों के साथ तस्वीरें खिंचवाकर सोशल मीडिया पर अपनी धाक जमाने का काम भी करते थे।
प्रशासन के मुताबिक, विशाल त्रिपाठी की इन हरकतों से समाज में आतंक और भय का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, जिससे स्थिति संकटमय हो सकती है। इसी कारण, प्रशासन ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आरोपी विशाल त्रिपाठी का समाज में स्वतंत्र रहना जनहित में लाभदायक नहीं है।
बीएनएस की धारा 129 जी के तहत कार्यवाही
इस गंभीर मामले में, आरोपी विशाल त्रिपाठी पर बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 129 जी के तहत कार्यवाही अमल में लाई गई है। एसडीएम अजय आनंद ने इस कार्यवाही की पुष्टि की है। यह घटना पत्रकारिता के पेशे की शुचिता पर एक बार फिर सवाल खड़े करती है और पत्रकारों के आचरण पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

प्रकरण पर एबीपी के विशाल त्रिपाठी का पक्ष पढ़ें-
प्रणाम सर, सर मैं विशाल त्रिपाठी… विगत 12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय रहा हूं। किंतु कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं।
मेरी ही सगी मौसी के बेटे एवं मेरी पत्नी के सगे जीजा ने इन लोगों के सहयोग से एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया, आईटी एक्ट में। इसके बाद फिर इनके साथ रहने वाले साथी से दूसरा मुकदमा दर्ज करवा दिया। वो भी आईटी एक्ट का है।
एक सज्जन हैं, जो सपा नेता कहलाते हैं। इन्होंने मेरी पत्नी द्वारा की गई शिकायतों के गोपनीय पत्र वायरल किए। एक वो व्यक्ति जो खुद तीन मुकदमों में फंसा है, सारे साक्ष्य संरक्षित हैं सर। पत्र जिसकी शिकायत महिला आयोग में दर्ज है।
मेरे पिता तब नहीं थे जब मेरी उम्र लगभग ढाई वर्ष थी सर जो भी जुटाया है खुद करने पर निर्भर करता है। मैंने पान की दुकान पर झाड़ू लगाकर पढ़ाई की है नगर जानता है सर.. मुझे झूठे मामलों में जबरन फंसाया जा रहा है।







