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उत्तर प्रदेश

आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईपीएस अमिताभ ठाकुर निर्दोष पाए गए

Nutan Thakur : आय से अधिक संपत्ति मामले का कड़वा सच. राजनैतिक दवाब में विजिलेंस ने फर्जी जाँच कर मेरी संपत्ति को भी मेरे पति अमिताभ ठाकुर की संपत्ति बता कर उनकी आय रु० 1,17,99,465 तथा व्यय/संपत्ति रु० 2,16,11,629 बता कर उन पर रु० 98,12,164 के अनानुपतिक आय का मुक़दमा लिखवा दिया था.

अब तीन साल बाद ईओडब्ल्यू ने पाया है कि मेरे पति की आय रु० 1,31, 25,376 तथा व्यय/संपत्ति रु० 81,99,609 था जबकि मेरी कुल आय रु० 92,44,740 और कुल व्यय रु० 90,42,756 लाख था

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इस तरह उन्होंने मेरे पति को इस अपराध का दोषी नहीं पाया. लेकिन इस दौरान हमारे पूरे परिवार ने जो झेला, उसका क्या? क्या इसके लिए किसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी?

Amitabh Thakur : आय से अधिक संपत्ति मामले का सच. इस मामले में राजनैतिक दवाब में विजिलेंस ने फर्जी जाँच कर मेरी आय रु० 1,17,99,465 तथा व्यय रु० 2,16,11,629 बता कर मुझे रु० 98,12,164 के अनानुपतिक आय का दोषी ठहरा दिया था. अब एक लम्बी विवेचना के बाद ईओडब्ल्यू ने पाया कि मेरी वास्तविक आय रु० 1,31, 25,376 तथा मेरा पारिवारिक खर्च तथा संपत्तियों में निवेश रु० 81,99,609 था और मेरे पास कोई अनानुपतिक आय नहीं है. क्या राजनैतिक दवाब में सरकारी अफसरों को अपना ईमान बेच देना चाहिए? आप ही बताएं ऐसा करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही होनी चाहिए?

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आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी अधिवक्ता पत्नी नूतन ठाकुर की एफबी वॉल से.

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