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सियासत

हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में शपथपत्र दाखिल करके कहा है कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम हार्डकोर अपराधी नहीं हैं!

संजय कुमार सिंह-

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिन के पैरोल के संबंध में हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में शपथपत्र दाखिल करके कहा है कि डेरा प्रमुख हार्डकोर अपराधी नहीं हैं और आपराधिक साजिश के दोषी पाए गए हैं। संबंधित हत्याओं में वे सह अभियुक्त हैं और किसी भी हत्या में अपराधी नहीं (बोले तो हत्यारा) साबित नहीं हुए हैं।

ठीक है कि यह एक दलील है और फैसला अदालत को करना है और मैं मान लेता हूं कि पंच परमेश्वर के देश में फैसला जायज ही होगा (जज साहिबानों को ईनाम दोने के मामले इस भरोसे को हिला देते हैं फिर भी)। लेकिन एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की इस दलील के अनुसार गोली चलाने वाला या चाकू घोंपने वाला ही हत्यारा होता है साजिश करने वाला हार्डकोर अपराधी नहीं होता है।

अव्वल तो इससे सहमत होना मुश्किल है। फिर भी ऐसा है और इसीलिए पैरोल दी जाती है तो एक मंत्री (या सांसद या जनप्रतिनिधि) के कथित घोटाले या ऐसे ही अपराधों में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाना क्यों जरूरी है। उसे सरकारी या जनता के काम करने के लिए वैसे ही क्यों नहीं छोड़ दिया जाए जैसे पारिवारिक काम करने के लिए हत्या की साजिश के अपराधी को छोड़ दिया जाता है। खबर के अनुसार उन्हें समाज से अपने संबंध भी बनाए रखने हैं।

विपक्ष की सरकार के लोगों औऱ जनप्रतिनिधियों के मामले में ऐसी दलीलें कहां चली जाती हैं?

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