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महाराष्ट्र के कामगार आयुक्त ने जारी किया मजीठिया मामले में प्रेस रिलीज

जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय  द्वारा 19 जून 2017 को जारी आदेश को अनुपालन कराने के लिए महाराष्ट्र के कामगार आयुक्त ने महाराष्ट्र के  सभी अखबारों को एक प्रेस रिलीज जारी किया है। इस प्रेस रिलीज की प्रति नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की महाराष्ट्र की जनरल सेक्रेटरी शीतल करंनदेकर और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट महाराष्ट्र के मजीठिया सेल समन्यवक शशिकांत सिंह को भी कामगार आयुक्त कार्यालय ने 22 सितंबर को उपलब्ध कराया। मराठी में लिखे इस प्रेस रिलीज का हिंदी अनुवाद इस तरह है…

जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय  द्वारा 19 जून 2017 को जारी आदेश को अनुपालन कराने के लिए महाराष्ट्र के कामगार आयुक्त ने महाराष्ट्र के  सभी अखबारों को एक प्रेस रिलीज जारी किया है। इस प्रेस रिलीज की प्रति नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की महाराष्ट्र की जनरल सेक्रेटरी शीतल करंनदेकर और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट महाराष्ट्र के मजीठिया सेल समन्यवक शशिकांत सिंह को भी कामगार आयुक्त कार्यालय ने 22 सितंबर को उपलब्ध कराया। मराठी में लिखे इस प्रेस रिलीज का हिंदी अनुवाद इस तरह है…

महाराष्ट्र के सभी समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के मालिक बंधुओं से आह्वान किया जा रहा है कि श्रमिक पत्रकार व पत्रकारेत्तर कर्मचारी (सेवा शर्त) की संकीर्ण तरदुति अधिनियम 1955 अंतर्गत मजीठिया वेतन आयोग को अमल में लाने बावत माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दाखिल हुए अवमानना याचिका क्रमांक 411/2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 19 जून 2017 को आदेश जारी कर याचिका का निस्तारण किया है। इस आदेश की प्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के www.sci.gov.in/supremecourt/2014/23540/23540 2014 judgement 19 -jun-2017.pdf  में उपलब्ध है। इस आदेश में मजीठिया वेतन आयोग को अमल में लाने में होने वाले मुद्दे जैसे कि क्लॉज 20 (जे), काँटेक्चुअल एम्प्लाइज, वेरीयेबल व संस्थान की आर्थिक परिस्थिति बावत स्पस्ट बताया गया है। उसी के अनुसार इस आयोग के प्रभाव को अमल में लाने बावत आदेश जारी किया गया है ।

कामगार आयुक्त कार्यालय मार्फत सभी समाचारपत्र प्रतिष्ठानों से विनती है और उनको सूचना दी जा रही है कि केंद्र सरकार द्वारा 11-11-2011 की अधिसूचना के द्वारा लागू किया गया वेतन आयोग की सिफारिशों  को अपने समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के संबंधित कामगार /कर्मचारी के लिए इसे लागू कराएं। साथ ही मजीठिया वेतन आयोग की शिफारिश के अनुसार वेतन अदाकर पिछला अन्तर देखकर उसे अदा करने बावत कार्रवाई करें।जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन हो।

कामगार आयुक्त कार्यालय की तरफ से 14 सितंबर 2017 को महाराष्ट्र सरकार के माहिती एवं जनसंपर्क संचालनालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय में भी ये प्रेस रिलीज भेजा गया है और निवेदन किया गया है कि इस प्रेस रिलीज को जो माननीय सुप्रीमकोर्ट के आदेश से जुड़ा है, का प्रकाशन महाराष्ट्र के सभी समाचार के सभी संस्कारण में कराने बावत कार्रवाई करें।

शशिकांत सिंह
पत्रकार और आरटीआई एक्सपर्ट
9322411335

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