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महाराष्ट्र

सहारा एएमसी का लाइसेंस रद्द करने का आदेश

मुंबई। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को पोर्टफोलियो मैनेजर के तौर पर सहारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) का पंजीकरण रद्द करने का आदेश दे दिया। सेबी के मुताबिक सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और समूह की कुछ अन्य कंपनियों के खिलाफ कार्यवाई चल रही है, लिहाजा निवेशकों के हितों के प्रति पूर्वाग्रह की स्थिति बन सकती है।

<p>मुंबई। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को पोर्टफोलियो मैनेजर के तौर पर सहारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) का पंजीकरण रद्द करने का आदेश दे दिया। सेबी के मुताबिक सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और समूह की कुछ अन्य कंपनियों के खिलाफ कार्यवाई चल रही है, लिहाजा निवेशकों के हितों के प्रति पूर्वाग्रह की स्थिति बन सकती है।</p>

मुंबई। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को पोर्टफोलियो मैनेजर के तौर पर सहारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) का पंजीकरण रद्द करने का आदेश दे दिया। सेबी के मुताबिक सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और समूह की कुछ अन्य कंपनियों के खिलाफ कार्यवाई चल रही है, लिहाजा निवेशकों के हितों के प्रति पूर्वाग्रह की स्थिति बन सकती है।

लाइसेंस रिन्यू करने से संबंधित सहारा एएमसी का आवेदन खारिज करते हुए सेबी ने कहा कि कंपनी घरेलू प्रतिभूति बाजार में पोर्टफोलियो मैनेजर के तौर पर बने रहने के लिए “फिट एंड प्रोपर” मानकों पर खरी नहीं उतरती है। सेबी ने अगले एक माह के भीतर सहारा एएमसी का पंजीकरण रद्द करने या इसका बिजनेस दूसरे पोर्टफोलियो मैनेजर को ट्रांसफर करने या निवेशकों को अपने-अपने फंड और सिक्योरिटीज वापस लेने की अनुमति देने का आदेश दिया है।

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