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सहायक श्रम आयुक्त की नोटिस पर भी नहीं पहुंचा भास्कर प्रबंधन, अम्बिका प्रिंटर्स ने मांगा 15 दिन का समय

पत्रकारों और गैर पत्रकारों के वेतन, भत्ते तथा प्रमोशन से जुड़े मजीठिया वेज बोर्ड मामले में मुम्बई के सहायक श्रम आयुक्त द्वारा वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 17 (1) के तहत दैनिक भास्कर की प्रबंधन कंपनी और मुंबई की श्री अम्बिका प्रिंटर्स एन्ड पब्लिकेशन्स को नोटिस भेजकर सुनवाई के लिए बुलाया गया। 27 जून को इस सुनवाई के दौरान भास्कर प्रबंधन नदारत रहा। भास्कर की तरफ से इस सुनवाई में कोई भी हाजिर नहीं हुआ। श्री अम्बिका प्रिंटर्स एन्ड पब्लिकेशन्स की तरफ से पर्सनल आफिसर रहाणे मौजूद तो हुए मगर उन्होंने लिखित रूप से अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय मांगा।

पत्रकारों और गैर पत्रकारों के वेतन, भत्ते तथा प्रमोशन से जुड़े मजीठिया वेज बोर्ड मामले में मुम्बई के सहायक श्रम आयुक्त द्वारा वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 17 (1) के तहत दैनिक भास्कर की प्रबंधन कंपनी और मुंबई की श्री अम्बिका प्रिंटर्स एन्ड पब्लिकेशन्स को नोटिस भेजकर सुनवाई के लिए बुलाया गया। 27 जून को इस सुनवाई के दौरान भास्कर प्रबंधन नदारत रहा। भास्कर की तरफ से इस सुनवाई में कोई भी हाजिर नहीं हुआ। श्री अम्बिका प्रिंटर्स एन्ड पब्लिकेशन्स की तरफ से पर्सनल आफिसर रहाणे मौजूद तो हुए मगर उन्होंने लिखित रूप से अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय मांगा।

पत्रकारों की तरफ से बॉम्बे जर्नलिस्ट यूनियन (बीयूजे) के जनरल सेक्रेटरी एमजे पांडेय ने पक्ष रखा और उनके आग्रह पर सहायक श्रम आयुक्त सी आर राउत ने मजीठिया से जुड़े सात पत्रकारों के मामले को एक साथ किया और सहायक श्रम आयुक्त नीलांबरी भोसले ने डीबी कार्प प्रबन्धन को गैरहाजिर मानते हुए एक और नोटिस भेजने का आदेश दिया। आज ही कई और समाचार प्रबंधन के खिलाफ मजीठिया मामले में सुनवाई थी। इन सभी को अगली सुनवाई की तिथि 14 जुलाई दी गयी।साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रिपोर्ट भी तेजी से तैयार करने पर सहमति हुयी।

रिकवरी से जुड़े मामले में श्रम आयुक्त कार्यालय ने दैनिक भास्कर समाचार-पत्र समूह की प्रबंधन कंपनी डी बी कॅार्प के मुम्बई कार्यालय को तथा श्री अम्बिका प्रिंटर्स एन्ड पब्लिकेशन्स को उनके कर्मचारियों की शिकायत पर वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 17 (1) के मामले में नोटिस भेजा था। इन कर्मचारियों से माननीय सुप्रीम कोर्ट में मजीठिया मामले में पत्रकारों के पक्ष में मुकदमा जीतने वाले अधिवक्ता उमेश शर्मा ने मजीठिया वेज बोर्ड मामले में रिकवरी के लिए 6-7 पृष्ठों का एक निवेदन पत्र श्रम आयुक्त कार्यालय में जमा कराया था।

दैनिक भास्कर के मुम्बई ब्यूरो में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने और मुम्बई में ही श्री अम्बिका प्रिंटर्स एन्ड पब्लिकेशन्स के समाचार-पत्र दैनिक यशोभूमि में उप-संपादक के पद पर कार्यरत पत्रकार शशिकांत सिंह सहित कई पत्रकारों और इसी कंपनी के कर्नाटक मल्ला समाचार-पत्र के कर्मचारियों ने हस्ताक्षर कर यह निवेदन-पत्र श्रम आयुक्त कार्यालय (मुम्बई शहर) में जमा कराया था। इसके बाद श्रीमती नीलांबरी भोसले, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर (मुंबई शहर) ने 17 (1) के तहत दैनिक भास्कर की प्रबंधन कंपनी डी बी कॅार्प और सी ए राउत, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर (मुंबई शहर) ने श्री अम्बिका प्रिंटर्स एन्ड पब्लिकेशन्स को 17 (1) के तहत नोटिस भेजा था।

शशिकांत सिंह
पत्रकार एवं आर टी आई कार्यकर्ता
9322411335


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