होशंगाबाद आफिस ने कहा कि उन्हें अभी तक नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस रिपोर्ट से जुड़ा आदेश, इसलिए वो सोते रहे और नहीं भेजा स्टेटस रिपोर्ट, आरटीआई से हुआ खुलासा, दैनिक भास्कर प्रबंधन ने श्रम आयुक्त कार्यालय को नहीं सौपा कर्मचारियों की सूची और दस्तावेज : देश भर के पत्रकारों में इन दिनों मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर आरटीआई डालने की मुहिम चल रही है। इस मुहिम ने अपने असर से श्रम आयुक्त कार्यालय तथा अखबार मालिकों की मिलीभगत का कच्चा चिट्ठा भी खोलना शुरू कर दिया है। इस मुहिम का हिस्सा बने होशंगबाद के एक साथी ने श्रम आयुक्त कार्यालय में 27 जुलाई 2016 को एक आरटीआई लगाया।
चार अगस्त को उसे सहायक श्रमायुक्त कार्यालय नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद से जो जवाब भेजा गया वो चौकाने वाला निकला। इस साथी ने आरटीआई के जरिये जानकारी मांगी थी कि मजीठिया वेज बोर्ड मामले में माननीय सुप्रीमकोर्ट में भेजी गयी स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी दीजिये। सहायक श्रमायुक्त कार्यालय ने जवाब दिया कि मजीठिया वेज बोर्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट भेजने सम्बंधित कोई आदेश इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट नहीं भेजा गया है। होशंगाबाद के इस साथी ने आरटीआई से दूसरा सवाल पूछा था कि दैनिक भास्कर द्वारा इस कार्यालय में मजीठिया वेज बोर्ड से सम्बंधित सभी दस्तावेज और कर्मचारियों की सूची जो जमा है, उसकी प्रति उपलब्ध कराइये।
जवाब आया कि दैनिक भास्कर होशंगाबाद यूनिट ने मजीठिया वेज बोर्ड मामले में कोई भी दस्तावेज इस कार्यालय को नहीं दिए हैं इसलिए सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय आपको ये दस्तावेज नहीं दे सकता। इस साथी ने अगली जानकारी मांगी थी कि दैनिक भास्कर होशंगाबाद के कितने कर्मचारियों को मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ मिलता है। इस पर सहायक सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय ने जानकारी दी है कि सुप्रीमकोर्ट के आदेशानुसार दैनिक भास्कर होशंगाबाद यूनिट में कार्यरत कर्मचारियों को मजीठिया वेज बोर्ड के लाभ देने सम्बंधित आदेश दैनिक भास्कर होशंगाबाद यूनिट को दिया गया था लेकिन दैनिक भास्कर ने कोई रिपोर्ट इस कार्यालय को नहीं सौंपी।
सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय ने ये भी लिखित रूप से माना कि दैनिक भास्कर होशंगाबाद द्वारा कर्मचारियों के ट्रांसफर और टर्मिंनेशन के नियम और स्टेंडिंग आर्डर उनके कार्यालय से नहीं प्रमाड़ित कराये हैं। आरटीआई से मांगी गयी ये जानकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा दी गयी है। इन सूचनाओं से पता चलता है कि देश में किस तरह माननीय सुप्रीमकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है। आरटीआई से देश के कुछ और हिस्सों से साथियों को जानकारी मिलनी शुरू हो गयी है। आप सबसे निवेदन है कि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनकर आरटीआई डालें और देश के भ्रष्ट श्रम आयुक्तों और अखबार मॉलिकों की मिलीभगत की कलई खोलें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि होशंगाबाद के इस साथी को मिली ये जानकारी कई अधिकारियों को जेल तक भिजवा सकती है।
शशिकांत सिंह
पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्त्ता
9322411335
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