लखनऊ : ज़बरिया रिटायर और फिर जेल में डाले गए आईपीएस अफ़सर अमिताभ ठाकुर को एक केस में ज़मानत मिलने की खबर है। वे दो महीने से जेल में हैं।
चीफ़ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) रवि कुमार गुप्ता ने अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें 40-40 हजार की दो जमानतों और निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अमिताभ ठाकुर की ज़मानत अर्ज़ी देकर अदालत को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया।
अमिताभ ठाकुर को 27 अगस्त को उनके गोमतीनगर आवास से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस फोर्स बिना किसी वारंट के घर में घुसी थी, जिसका विरोध अमिताभ ठाकुर ने किया था।
बाद में पुलिस ने गोमतीनगर थाने में अमिताभ के ख़िलाफ़ पुलिस से दुर्व्यवहार और कामकाज में बाधा डालने की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। इसी केस में ज़मानत मिली है।
पुलिस ने 27 अगस्त 2021 को हजरतगंज थाने में आईपीसी की धारा 167, 195A, 218 , 306, 504 , 506 व 120 B के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इस प्रकरण में जमानट लोअर कोर्ट से ख़ारिज हो चुकी है। अब हाईकोर्ट में ज़मानत के लिए याचिका डाली जाएगी।