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सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली को कड़ी फटकार लगाई- ‘बहानेबाजी मत करो, यह बताओ घर कब दोगे’

सुप्रीम कोर्ट ने आज बेइमान और धोखेबाज बिल्डर कंपनी आम्रपाली के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. घर पाने से वंचित निवेशकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के निदेशकों से पूछा है कि बिना बहानेबाजी किए यह साफ साफ बताओ, घर कब दोगे. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा- बहानेबाजी मत करो. यह गंभीर मसला है. लोगों की जीवनभर की कमाई लगी है. साफ बताओ, घर कब दोगे. आपको उत्तरदायी बनना पड़ेगा. आम्रपाली को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वो एक सप्ताह के अंदर अपने हर प्रोजेक्ट के प्लान से संबंधित रेसोल्यूशन जमा करें. 

सुप्रीम कोर्ट ने आज बेइमान और धोखेबाज बिल्डर कंपनी आम्रपाली के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. घर पाने से वंचित निवेशकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के निदेशकों से पूछा है कि बिना बहानेबाजी किए यह साफ साफ बताओ, घर कब दोगे. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा- बहानेबाजी मत करो. यह गंभीर मसला है. लोगों की जीवनभर की कमाई लगी है. साफ बताओ, घर कब दोगे. आपको उत्तरदायी बनना पड़ेगा. आम्रपाली को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वो एक सप्ताह के अंदर अपने हर प्रोजेक्ट के प्लान से संबंधित रेसोल्यूशन जमा करें. 

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समय पर प्रोजेक्ट पूरे न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार खा चुके आम्रपाली बिल्डर ने कहा है कि गैलेक्सी नाम की कंपनी उसके प्रोजेक्ट्स में निवेश को तैयार है. इससे 32 हज़ार फ्लैट खरीदारों को फायदा पहुंचेगा. कोर्ट ने एक हफ्ते में ठोस प्रस्ताव पेश करने को कहा. आम्रपाली से सभी प्रोजेक्ट का विस्तृत ब्यौरा देने को भी कहा. अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी. NCLT में दिवालिया होने की कार्रवाई का सामना कर रहे आम्रपाली सिलिकॉन सिटी जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स पर भी इस प्रस्ताव से फर्क पड़ सकता है.

सुप्रीम कोर्ट में आज निवेशकों की याचिका पर सुनवाई हुई. आज के दिन का सभी आम्रपाली घर खरीदारों को बेसब्री से इंतजार था. सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली के तमाम केसों की सुनवाई हुई जिसमें नेफोवा द्वारा फ़ाइल किए गए केस भी शामिल थे. सुनवाई के दौरान गैलेक्सी कंपनी ने आम्रपाली के सभी प्रोजेक्ट को पूरा करने संबंधी सभी कागजात जमा किये हैं. इस पर सभी पार्टियों से एक हफ्ते की समय सीमा में रेसोल्यूशन मांगा गया है. आम्रपाली को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वो एक सप्ताह के अंदर अपने हर प्रोजेक्ट के प्लान से संबंधित रेसोल्यूशन जमा करें. इस मामले की अब अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी.

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इस बीच, नेफोवा की तरफ से 4 फरवरी को ‘लीगल इंटरैक्शन प्रोग्राम’ का आयोजन इंदिरा गांधी कला केंद्र में दिन के 11 बजे किया जा रहा है. इसमें सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट के अलावा रेरा एक्सपर्ट और एनसीडीआरसी एक्सपर्ट का पैनल भी शामिल होगा. साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के आधार पर सभी पक्षों द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, उनकी जानकारी कार्यक्रम के दौरान दी जाएगी. अतः सभी निवेशकों से अनुरोध है कि 4 फरवरी को लीगल इंटरैक्शन प्रोग्राम के दौरान जरूर उपस्थित रहें.

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