सुप्रीम कोर्ट में ‘रूह अफजा’ विजयी!

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मोहम्मद इलियास-

सुप्रीम कोर्ट में मशहूर शरबत रूह अफजा को जीत मिली है. कोर्ट ने कहा है कि ‘दिल अफज़ा’ नाम से मिलता-जुलता शरबत बना रही कंपनी को इसका उत्पादन रोकने से मना करने का हाई कोर्ट का फैसला सही है.

इस दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने दोनों शर्बतों की बोतल को अपनी टेबल पर रखकर उनका बारीकी से मुआयना भी किया.

पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि हमदर्द रूह अफजा एक प्रतिष्ठित ब्रांड है और उससे मिलते-जुलते नाम से उसी तरह का प्रोडक्ट बेचना ट्रेडमार्क से जुड़े नियमों का उल्लंघन है.

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