पटियाला (पंजाब)। दैनिक जागरण की ऊल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पटियाला में दैनिक जागरण में कार्यरत विजय कुमार ठाकुर की लड़ाई रंग लाई है। विजय को दैनिक जागरण ने मजीठिया मांगने पर नौकरी से निकाल दिया था। विजय कुमार ठाकुर ने नौकरी से निकाले जाने का केस लेबर विभाग में फाइल किया।
यहां जब बात नहीं बनी तो केस लेबर कोर्ट रेफर हो गया। काफी संघर्ष के बाद विजय कुमार ठाकुर के फेवर में पटियाला की लेबर कोर्ट ने 26-04-2019 को फैसला सुनाया। इसमें उन्हें 50 फीसदी back wages के साथ-साथ नौकरी पर रखने के आदेश लेबर कोर्ट ने दिए थे। साथ ही लेबर कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी लिखा कि यदि जागरण प्रबंधन फैसले की अवेहलना करता है तो उसे जब से अवार्ड पास किया गया है तब से 6% ब्याज देना होगा।
जब विजय कुमार ठाकुर जागरण प्रबंधन के पास लेबर कोर्ट का हवाला देकर नौकरी मांगने गए तो जागरण ने बाहने मारने शुरू कर दिए और नौकरी पर नहीं रखा। इसके बाद विजय कुमार ठाकुर ने लेबर कमिश्नर के यहां लेबर कोर्ट के फैसले को अमल करवाने के लिए अप्लीकेशन लगाई। Assistant Collector Grade-I Patiala ने दैनिक जागरण प्रबंधन को इस बाबत कई बार नोटिस भेजे लेकिन प्रबंधन के कान पर कोई जूं नहीं रेंगी।
Labour Inspector Grade-I, Patiala ने विजय कुमार ठाकुर द्वारा उपलब्ध करवाए गए दैनिक जागरण के बैंक अकाऊंट नम्बर और उसकी संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर बैंक को जागरण का खाता ATTACH करने और विजय कुमार ठाकुर द्वारा किए गए क्लेम 3,10,248/- रूपये का भुगतान करने के आदेश दिए।
इसके बाद बैंक ने उपरोक्त राशि का ड्राफ्ट बना collector को भेज दिया। विजय कुमार ठाकुर ने पैसा Release करवाने की अर्जी लेबर कमीश्नर के यहां लगाई है जिस पर नोटिस जारी कर दैनिक जागरण को अपना जबाव देने को कहा है।