इलाहाबाद हाईकोर्ट का हिन्दुस्तान और अमर उजाला की कुल 28 रिट को खारिज करने वाला रिजर्व जजमेंट लोड होकर सार्वजनिक हो गया। मजीठिया मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नोटिफिकेशन को सही माना है। हाईकोर्ट ने कास्ट सहित अमर उजाला व हिंदुस्तान की सभी 28 याचिकाओं को कर दिया खारिज।
हाईकोर्ट ने माना कि सेक्शन-17 में श्रम आयुक्त/ उप श्रम आयुक्त व सहायक श्रम आयुक्त को सुनवाई के अधिकार देने वाला उत्तरप्रदेश सरकार का नोटिफिकेशन सही है। हाईकोर्ट ने माना कि सेक्शन 17(2) में मजीठिया मामलों को सुनना श्रम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। हाईकोर्ट से कोई राहत न मिलने से हिंदुस्तान व अमर उजाला प्रबंधन को लगा जोर का झटका। अखबार मालिकों के वकीलों के किसी भी तर्क को हाईकोर्ट ने नहीं माना।
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