कोर्ट आदेश- मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों की सी.बी.आई. जांच होगी, पत्रकारों के खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. क्वेश किया जाए
नैनीताल :- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ खोजी पत्रकार उमेश शर्मा व अन्य के खिलाफ राजद्रोह मामले में राज्य सरकार द्वारा दर्ज एफ.आई.आर.को खत्म (क्वेश) करते हुए मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों की सी.बी.आई. जांच के आदेश दिए हैं।
न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने वरिष्ठ खोजी पत्रकार उमेश शर्मा व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले के अनुसार उमेश पक्ष की तरफ से सोशिल मीडिया में एक व्यक्ति (सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत), उनकी पत्नी के खिलाफ कई गम्भीर आरोप लगाते हुए एक न्यूज़ डाली गई थी। इसे गलत मानते हुए राज्य सरकार की तरफ से उमेश व अन्य के खिलाफ आई.पी.सी.की धारा 420, 467, 468, 469, 471 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया था।
बाद में सरकार की तरफ से इन लोगों के खिलाफ राजद्रोह का भी मुकदमा दायर किया गया था।
आज हाईकोर्ट की एकल खण्डपीठ ने वरिष्ठ खोजी पत्रकार उमेश शर्मा व साथियों के खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर.को क्वेश करते हुए वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगाए गए आरोपों की सी.बी.आई. जांच करने के आदेश दिए हैं।
इस प्रकरण पर वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह की प्रतिक्रिया देखें-