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उत्तर प्रदेश

अमिताभ ठाकुर के आगे घुटनों के बल बैठ गया EOW!

ईओडब्ल्यू, उत्तर प्रदेश ने अमिताभ ठाकुर को अंततोगत्वा आरटीआई में 04 साल बाद 1289 पृष्ठ निशुल्क प्रदान किया.

अमिताभ के खिलाफ थाना गोमतीनगर, लखनऊ में आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में मु०अ०स० 746/2015 दर्ज हुआ था जिसे सही नहीं पाते हुए ईओडब्ल्यू ने वर्ष 2018 में अंतिम रिपोर्ट भेजा था.

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अमिताभ ने इसके बाद ईओडब्ल्यू से विभागीय पत्रावली के समस्त पृष्ठ मांगे थे जिन्हें ईओडब्ल्यू द्वारा यह कहते हुए दिए जाने से मना किया जाता रहा कि यह विभाग की व्यक्तिगत सूचना है. राज्य सूचना आयोग ने ईओडब्ल्यू के तर्कों को पूर्णतया निराधार बताते हुए 29 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा समस्त सूचना देने को कहा.

इसके बाद भी ईओडब्ल्यू द्वारा सूचना नहीं दी गयी. फिर जेल से निकलने के बाद अमिताभ ने जब सूचना मांगी तो ईओडब्ल्यू ने उन्हें 195 पृष्ठों हेतु रु० 2 के हिसाब से रु० 390 देने को कहा.

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इस पर अमिताभ ने पैसे तो भेजे पर यह कहा कि चूँकि सूचना 30 दिन बाद दी गयी है, अतः शुल्क मांगा जाना गलत है.

अब ईओडब्ल्यू ने अमिताभ को 1289 पृष्ठ सूचना देने के साथ उनके द्वारा भेजा गया रु० 390 भी उन्हें वापस कर दिया है.

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संलग्न- ईओडब्ल्यू का पत्र

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