गैंगरेप पीड़िता की पहचान उजागर की थी
इंदौर : गैंगरेप पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में दैनिक भास्कर के पूर्व स्थानीय संपादक और पत्रकार पर केस दर्ज हुआ है। मामला छत्रीपुरा थाना क्षेत्र का है। काम से घर लौट रही दो महिलाओं के साथ गैंगरेप और लूट हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
दैनिक भास्कर अखबार ने पीड़ित महिलाओं के नाम छापकर पहचान उजागर कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि न्यूज चैनल या प्रिंट मीडिया रेप पीड़िता के बारे में कोई भी ऐसी बात प्रकाशित नहीं करेगा और न ही न्यूज चैनल पर दिखाएगा, जिससे पीडि़ता की पहचान उजागर हो।
सुप्रीम कोर्ट ने धारा 228-क की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा था कि ऐसी कोई भी बात जिससे पीड़िता की पहचान उजागर हो, वो सामने नहीं लाई जाएगी।
भास्कर ने गैंगरेप पीड़िताओं की पहचान उजागर कर दी थी।
इसको लेकर एडवोकेट सूरज उपाध्याय ने पुलिस अफसरों को शिकायत की थी। छत्रीपुरा पुलिस ने पूर्व स्थानीय संपादक मुकेश माथुर (वर्तमान में स्टेट हैड राजस्थान) और पत्रकार सुमित ठक्कर पर धारा 228-क का केस दर्ज किया है।
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