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सियासत

पत्रकार के मानहानि केस में कोर्ट ने भाजपा सांसद बृजभूषण को किया तलब

राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को अनर्गल आरोपों से भरी चिट्ठी भेजकर समाज में छवि खराब करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के विवादित सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगा है। इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सांसद को आगामी 2 फरवरी को कोर्ट के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया है।

सांसद के खिलाफ इंदिरा नगर निवासी पत्रकार सह अधिवक्ता डॉ मोहम्मद कामरान ने यह परिवाद दायर किया है। पत्रकार ने अपने परिवाद में कहा है कि सांसद ने उनके खिलाफ ऐसे पत्र मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भेजे हैं, जो उनकी मानहानि करता है। सांसद ने अपने पत्र में उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है।

पत्रकार मोहम्मद कामरान ने अपने परिवाद में यह भी बताया है कि सांसद ने इन पत्रों को प्रिंट मीडिया एवं डिजिटल मीडिया के बीच भी सार्वजनिक किया। सांसद ने पत्रकार के लिए अभ्रद शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि मोहम्मद कामरान पत्रकार नहीं बल्कि ब्लैकमेलर है।

पत्रकार ने कहा कि सांसद को मालूम था कि वो जो आरोप लगा रहे हैं, वो निराधार है, इसके बावजूद उन्होंने इस पत्र को 25 सितंबर 2022 को अलग अलग लोगों के बीच सर्कुलेट किया। इस अपमानजनक पत्र को अलग अलग समाचार माध्यमों पर खबरें चलाई गईं। सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने पत्र में पत्रकार मोहम्मद कामरान को चोरी ,छिनैती करने वाला, साजिशकर्ता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस पत्र पर सांसद के हस्ताक्षर भी किया है।

अब सांसद बृजभूषण का यह पत्र उन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पत्रकार मोहम्मद कामरान के परिवाद पर संज्ञान लेते हुए एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल एसीजेएम अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने सांसद को अदालत के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया है।

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