रतन भूषण-
दैनिक जागरण / मजीठिया मामला… दैनिक जागरण के ख़िलाफ़ आर आर सी जारी हुई.. नोएडा के लेबर कोर्ट से मजीठिया मामले में दैनिक जागरण के खिलाफ आये आदेश, जिसमें कहा गया था कि जागरण दो माह के भीतर वर्कर को 7 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ भुगतान करे।
उस आदेश में दिए गए समय की सीमा खत्म होने के बाद माननीय लेबर कोर्ट नोएडा ने आदेश के परिपालन हेतु रिपोर्ट डीएलसी को भेज दिया था।
आज उसी मामले में डीएलसी नोएडा ने दैनिक जागरण के खिलाफ आर आर सी यानी रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया है।
कुल मिलाकर वर्कर की देय राशि के अलावा अब जागरण को 2 करोड़ से अधिक राशि बतौर सर्विस चार्ज राज्य सरकार को भी देना होगा। जय संविधान, जय हिन्दुस्तान…