Connect with us

Hi, what are you looking for?

प्रिंट

मजीठिया मामले में हिन्दुस्तान टाइम्स झुका, 11 कर्मचारियों को दिया उनका लाखों रुपये बकाया

दिल्ली के हिन्दुस्तान टाईम्स से एक बड़ी और अच्छी खबर आयी है। यहां मजीठिया वेज बोर्ड मामले में हिन्दुस्तान टाईम्स प्रबंधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने वाले 12 कर्मचारियों को समाचार पत्र प्रबंधन ने उनका बकाया देना शुरू कर दिया है। ये सभी 12 कर्मचारी सेवानिवृत हो चुके थे और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद माननीय सुप्रीमकोर्ट में मजीठिया वेज बोर्ड मामले की लड़ाई लड़ने वाले एडवोकेट उमेश शर्मा के जरिये केस लगाया था।

<p>दिल्ली के हिन्दुस्तान टाईम्स से एक बड़ी और अच्छी खबर आयी है। यहां मजीठिया वेज बोर्ड मामले में हिन्दुस्तान टाईम्स प्रबंधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने वाले 12 कर्मचारियों को समाचार पत्र प्रबंधन ने उनका बकाया देना शुरू कर दिया है। ये सभी 12 कर्मचारी सेवानिवृत हो चुके थे और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद माननीय सुप्रीमकोर्ट में मजीठिया वेज बोर्ड मामले की लड़ाई लड़ने वाले एडवोकेट उमेश शर्मा के जरिये केस लगाया था।</p>

दिल्ली के हिन्दुस्तान टाईम्स से एक बड़ी और अच्छी खबर आयी है। यहां मजीठिया वेज बोर्ड मामले में हिन्दुस्तान टाईम्स प्रबंधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने वाले 12 कर्मचारियों को समाचार पत्र प्रबंधन ने उनका बकाया देना शुरू कर दिया है। ये सभी 12 कर्मचारी सेवानिवृत हो चुके थे और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद माननीय सुप्रीमकोर्ट में मजीठिया वेज बोर्ड मामले की लड़ाई लड़ने वाले एडवोकेट उमेश शर्मा के जरिये केस लगाया था।

सूत्रों की मानें तो हिन्दुस्तान टाईम्स बकाये का भुगतान दो तरीके से कर रहा है। कुछ पैसे ह्वाइट में दिखाकर और कुछ अलग से सहयोग राशि के रूप में देकर। हिन्दुस्तान टाईम्स के जिन 12 लोगों ने सेवानिवृति के बाद उमेश शर्मा के जरिये अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लगवाया था, उनमें से 11 को हिन्दुस्तान टाईम्स ने लाखों रुपये का बकाया दे दिया है और अब सिर्फ एक कर्मचारी का भुगतान बाकी है जिसके साथ भुगतान को लेकर बातचीत जारी है।

Advertisement. Scroll to continue reading.

इन कर्मचारियों से समाचार पत्र प्रबंधन २० जे का फार्म नहीं भरवा पाया था। इन कर्मचारियों ने एडवोकेट उमेश शर्मा के जरिये रिकवरी से जुड़ा 17(1) का मामला लगवाया था जिसके बाद हिन्दुस्तान टाईम्स को आखिर झुकना पड़ा। इस मामले का केस नंबर था 129  जिसमें कर्मचारियों ने प्रेमचंद सिन्हा के साथ मिलकर मुकदमा किया था। सूत्र बताते हैं कि इन सभी कर्मचारियों को हिन्दुस्तान टाईम्स ने 20 से 30 लाख रुपये का भुगतान किया है। इस खबर से यह तो तय है कि समाचार पत्र प्रबंधन को आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना ही पड़ेगा।

शशिकांत सिंह
पत्रकार और आरटीआई एक्टीविस्ट
९३२२४११३३५

Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

0 Comments

  1. S. Phool

    August 21, 2016 at 10:07 am

    भाई यशवंत, इस खबर को देखकर लगता है कि यह खबर एकतरफा है और यह शो करती है कि हिन्दुस्तान ने इन 11 को छोड़कर बाकी सबको मजीठिय़ा बेजबोर्ड के अनुसार एरियर और तनख्वाह आदि दे दिया होगा, परंतु असलियत यह नहीं है। इस संस्थान में बाकी चाहे वे हिन्दी हिन्दुस्तान में काम करने वाले दुल्ली-नोएडा के कर्मचारी हों या हिन्दुस्तान टाइम्स -अंग्रेजी नई दिल्ली के कर्मचारी हों इन्होंने बाकी बचे किसी भई जोकि लगभग 2800 होंगे। किसी को भी मजीठिया अबी तक नहीं दिया। दूसरे, सवाल यह भी है कि आखिर क्यों सिर्फ उन्हीं लोगों को इन्होंने पैसा दिया जोकि इन्हीं के खिलाफ कोर्ट में केस डाले। बाकी जो काम पर हैं वे बेचारे क्या शोषित नहीं। और आपकी खबर में था कि जिन्हें दिया गया लाखों रपया उन्हें भी मजीठिया का पूरा भुगतान नहीं दिया गया बल्कि लिर्फ आइ वॉश किया गया है।उनका मजीठिया तो पूरा मिला ही नहीं।

  2. Deependra Shukla

    August 21, 2016 at 9:15 pm

    भैया जी इन कर्मचारियों से समाचार पत्र प्रबंधन ने २० जे का फार्म नहीं भरवा पाया था। वरना इन कर्मचारियों कि कोई औकात नहीं होती। देश के लगभग सभी अखबारों ने यह कर लिया है इसलिए उनके सामने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बौना साबित हो रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

भड़ास तक खबर सूचनाएं जानकारियां मेल करें : [email protected]

भड़ास के वाट्सअप ग्रुप से जुड़ें- Bhadasi_Group_one

Advertisement

Latest 100 भड़ास

व्हाट्सअप पर भड़ास चैनल से जुड़ें : Bhadas_Channel

वाट्सअप के भड़ासी ग्रुप के सदस्य बनें- Bhadasi_Group

भड़ास की ताकत बनें, ऐसे करें भला- Donate

Advertisement