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मजीठिया मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एनवी रमण भी अखबार मालिक के समारोह में शामिल !

सुप्रीम कोर्ट में आगामी 28 अप्रैल को मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशें लागू न करने को लेकर मीडिया मालिकों के खिलाफ आखिरी सुनवाई है। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व आदेशों की अवमानना करने संबंधी मीडिया मालिकों के विरुद्ध मामले की भी सुनवाई करेगा। इस बीच एक महत्वपूर्ण सूचना ने मीडिया कर्मियों को चौंका दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मजीठिया मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश एनवी रमण को इनाडु अखबार के मालिक रामोजी राव के साथ उनके यहां एक सार्वजनिक समारोह में देखा गया। इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में आगामी 28 अप्रैल को मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशें लागू न करने को लेकर मीडिया मालिकों के खिलाफ आखिरी सुनवाई है। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व आदेशों की अवमानना करने संबंधी मीडिया मालिकों के विरुद्ध मामले की भी सुनवाई करेगा। इस बीच एक महत्वपूर्ण सूचना ने मीडिया कर्मियों को चौंका दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मजीठिया मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश एनवी रमण को इनाडु अखबार के मालिक रामोजी राव के साथ उनके यहां एक सार्वजनिक समारोह में देखा गया। इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

अपने एफबी वाल पर मजीठिया मंच ने लिखा है कि ”पिछले दिनो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एनवी रमण इनाडु समाचार पत्र के मालिक रामोजी राव के घर अतिथि बन कर पहुंचे। मंच ने उस समारोह की फोटो भी वॉल पर पेश की है। जिसमें न्‍यायमूर्ति एनवी रमण, रामोजी राव के साथ दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मजीठिया वेतनमान बोर्ड्स की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू न करने के खिलाफ विभिन्न समाचार पत्रों के कर्मचारियों ने अवमानना की याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई चल रही है। 

” इनाडु समाचार पत्र के खिलाफ भी केस दायर किया गया है। इसका केस नंबर 571 ऑफ 2014 है। रामोजी राव इनाडु समाचार पत्र के मालिक हैं और इन तस्वीरों से पता चल रहा है कि न्यायमूर्ति एनवी रमण के उनसे और उनके परिवार से गहरे संबंध हैं। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति एनवी रमण भी न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली इन सभी मामलों की सुनावई कर रही पीठ के सदस्य हैं। न्यायमूर्ति एनवी रमण और न्यायमूर्ति गोगोई एक तारीख में साथ-साथ सुनवाई में शामिल थे।”

मजीठिया मंच एफबी वॉल से

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2 Comments

2 Comments

  1. hemant sharma

    April 12, 2015 at 5:18 am

    inse insaf kii ummeed kaise ki ja sakti hai.

  2. ira jha

    April 12, 2015 at 12:51 pm

    he should opt put from the hearing….

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