वाराणसी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वाराणसी ने दैनिक जागरण के कई कर्मचारियों के फंड सदस्यता विवाद में सख्ती दिखाई है। नियोक्ता के कोर्ट में लगातार गैरहाजिर रहने पर उसके खिलाफ वारंट जारी करने के साथ एक हजार रुपये जुर्माना भी ठोका है।
26 एच (फंड)/सदस्यता के इस विवाद की फाइलर राजेश्वरी हैं व निर्धारण अधिकारी शलभ दुबे हैं। दैनिक जागरण को भेजे गए वारंट में बताया गया है कि स्थापना की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। सुनवाई की अगली तिथि पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्राधिकारियों के माध्यम से प्रतिष्ठान के नियोक्ता को नोटिस जारी किया जाए। उपस्थित न होने पर प्रतिष्ठान पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
विभाग को स्थापना से इसकी वसूली करने का निर्देश दिया गया है। इसमें इस बात का भी जिक्र है कि सुनवाई के दौरान दैनिक जागरण के पूर्व कर्मचारी व शिकायतकर्ता शारदा प्रसाद त्रिपाठी, बलराम यादव, रमेश कुमार तिवारी, मुकेश कुमार तिवारी, सुशील कुमार केसरवानी व रमेश नारायण तिवारी उपस्थित हुए।
पिछली सुनवाई में रमेश कुमार तिवारी ने शपथ पत्र के जरिए प्रतिष्ठान में कार्य के दौरान अपने वेतन का विवरण प्रस्तुत किया। कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड में लिया और सत्यापन व रिपोर्ट के उद्देश्य से विभाग के प्रतिनिधि को सौंप दिया।
यह मामला दैनिक जागरण की ओर से कर्मचारियों के पीएफ में गड़बड़ी से जुड़ा है। पीएम व मजेठिया से बचने के लिए जागरण वाले कर्मचारियों को जेपीएल (जागरण प्रकाशन लिमिटेड) में न रखकर जेकेआर, कंचन प्रिंटिंग प्रेस में नियुक्त करते हैं।