पिछले दिनों भड़ास पर एक खबर का प्रकाशन हुआ. ‘पत्रकार निशांत पर वकील ने ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया’. इस खबर के बाद पत्रकार निशांत द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य से पता चलता है कि वकील महेश यादव, वकील धर्मवीर यादव और उसके सहयोगियों पर एक महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया है. ये महिला जेल में बंद अपने पति की जमानत के लिए वकील से मिली थी.
महिला ने वकील द्वय व उसके साथियों द्वारा गैंगरेप की घटना पर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई न किए जाने से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया. इस प्रेस कांफ्रेंस की खबर का निशांत शर्मा जिस चैनल में काम करते हैं, उस चैनल ने प्रसारण कर दिया. इससे वकील महेश यादव, वकील धर्मवीर यादव खुन्नस खा गए. निशांत का कहना है कि उन्होंने न तो वकील को फोन किया ना ही कोई पीड़ित महिला उनके संपर्क में है और ना ही वो किसी वकील को जानते हैं. जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं.
पीड़ित महिला ने मीडिया क्लब में प्रेस कांफ्रेंस कर वकील महेश यादव से बातचीत के साक्ष्य दिए. इस आडियो में वकील पीड़ित महिला से माफी मांगते हुए सुनाई दे रहा है. इस ऑडियो में वकील पूरी घटना कबूल कर रहा है और माफी मांग रहा है.
इस घटना पर पत्रकार डा. वीके सिंह कहते हैं-
पुलिस द्वारा संरक्षित व पोषित सामूहिक बलात्कार के आरोपियों द्वारा न्यूज़ 1 इण्डिया के पत्रकार निशान्त शर्मा को एक मुकदमे में फंसाने का असफल प्रयास किया गया है. पत्रकार निशान्त शर्मा ने फरीदाबाद हरियाणा निवासी एक महिला के साथ गैंगरेप की खबर का अपने चैनल पर प्रसारण कराया था. ये महिला अपने पति की जमानत कराने हेतु नोएडा के अधिवक्ता धर्मवीर यादव व महेश यादव से जाकर मिली किन्तु उक्त दोनों अधिवक्ताओं ने अपने मुंशी विकास एव ड्राइवर देवेंद्र के साथ मिलकर पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया। पीड़िता को डराने व धमकाने के उद्देश्य से उसके फरीदाबाद स्थित झुग्गी में पहुँचकर उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के बेटे को उठा ले जाने की धमकी देने भी पहुँच गये। मौके पर स्थानीय पुलिस के आने पर, अधिवक्ता महेश यादव व उसके अन्य साथी भाग निकले किन्तु, उनका ड्राइवर विकास वेगनआर गाड़ी संख्या UP 16 CU 7483 के साथ मौके पर पकड़ा गया जिसे फरीदाबाद पुलिस ने जेल भेज दिया। सामूहिक बलात्कार के ऐसे अपराधियों जिनके विरुद्ध भा0द0संहिता की संगीन धाराओं 120 B, 376 D व 504 में अभियोग पंजीकृत हो चुका हो, जिनके विरुद्ध एनसीआर भर के विभिन्न्न राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने प्रमुखतः से समाचार प्रकाशित किया हो, विभिन्न राष्ट्रीय समाचार चैनलों में समाचार प्रसारित हो चुका हो, ऐसे बलात्कारी बिसरख पुलिस के नूर-ए नज़र हैं। पीड़िता व बलात्कार के आरोपी अधिवक्ता महेश यादव के बीच हुई वार्ता (जिसमें महेश यादव सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई पीड़िता से माफी माँगते हुये, उसे माफ कर देने की बात कर रहा है) को अपने राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पर प्रमुखतः से प्रसारित कर देने के एवज में पत्रकार निशांत शर्मा पर भादंसं (1860) की धारा 384 व आईटी अधिनियम की धारा में कोर्ट में परिवाद डाल दिया गया जो बिलकुल बदले की कार्रवाई है।
देखें संबंधित साक्ष्य…
इस लिंक में पीड़िता और वकील के बीच बातचीत के आडियो के अलावा गैंगरेप की प्रसारित खबर का वीडियो है-
मूल खबर-