लगता है सहारा ग्रुप के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं. निवेशकों का धन दाबे बैठे इस समूह के मीडिया विंग से खबर आ रही है कि ग्रेच्युटी न देने के एक मामले में सहारा मीडिया के कई लोगों को नोटिस जारी किया गया है. इसमें सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय और सहारा मीडिया के सीईओ व एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय भी शामिल हैं. इनके अलावा बकाया ग्रेच्युटी मामला में एचआर हेडऔर एसआईएमसी (सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन) को भी नोटिस जारी किया गया है. इन सभी से 15 नवंबर तक जवाब मांगा गया है.
बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सहारा के जयपुर के ब्यूरो चीफ पद से सेवानिवृत्ति के एक साल बाद भी श्याम सुंदर शर्मा को बकाया ग्रेच्युटी नहीं दिया गया. तब वे लेबर कोर्ट चले गए. श्याम सुंदर शर्मा ने उपदान संदाय अधिनियम 1972 के तहत संयुक्त श्रम आयुक्त श्रम विभाग, जयपुर प्राधिकारी के यहां अधिवक्ता शांतनु पारीक के माध्यम से अपनी बकाया ग्रेच्युटी के लिए वाद दायर किया।
शर्मा ने अपने बकाया ग्रेच्युटी के लिए सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन को कई बार पत्र भेजकर भुगतान का आग्रह किया। लेकिन भुगतान नहीं मिला। सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन के एचआर हेड ने उन्हें एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि उनके भुगतान के संबंध में अकाउंट विभाग को फाइल भेज दी गई है। पर इस फाइल को एकाउंट विभाग ने लटकाए रखा। आखिरकार भुगतान नहीं होने के कारण श्याम सुंदर वाद दायर करने को मजबूर हुए।
इस मामले को लेकर श्रम विभाग जयपुर के संयुक्त श्रम आयुक्त प्रज्ञा शर्मा ने मंगलवार को सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा, सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन (एसआईएमसी) के सीईओ उपेंद्र राय, राष्ट्रीय सहारा के समूह संपादक, एचआर प्रमुख रामवीर और सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन कंपनी को नोटिस जारी कर आगामी 15 नवंबर को जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
संयुक्त श्रम आयुक्त श्रम विभाग, जयपुर प्राधिकारी प्रज्ञा शर्मा ने सेवानिवृत्त राष्ट्रीय सहारा के जयपुर ब्यूरो चीफ श्याम सुंदर की याचिका पर यह नोटिस जारी किया है। इस मामले में अधिवक्ता शांतनु पारीक ने पैरवी की।
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SHYAM SUNDER SHARMA
October 8, 2021 at 9:52 pm
PHOTO IS NOT CORRECT ITS OF ADVOCATE