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इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी के विरुद्ध एफआईआर

झूठी खबर का आरोप लगा कर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के समर्थक ने गुना में दर्ज़ कराया आपराधिक प्रकरण

गुना। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के चरित्र को लेकर अनर्गल खबर प्रकाशित और प्रसारित करने के मामले में गुना पुलिस ने इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज किया है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस कैंट रोड जिला गुना ने आवेदक एडवोकेट महेश रघुवंशी की शिकायत पर 29 अप्रैल 2021 को इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी के विरुद्ध धारा 505 (2) के तहत मुकदमा कायम किया है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि पत्रकार अरविन्द तिवारी ने अपने कॉलम ‘राजबाड़ा से रेसीडेंसी’ में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को लेकर अनर्गल खबर प्रकाशित की और इस खबर को बाद में एक न्यूज़ चैनल के विशेष कार्यक्रम में चटखारे लेकर प्रसारित भी किया । खबर में कहा गया था कि मंत्री महोदय ने अपनी महिला मित्र को अपने विभाग के निजी स्टाफ में पदस्थापना दे दी जिससे भड़ककर मंत्री महोदय की पत्नी ने विभाग पहुँचकर खूब हंगामा किया। खबर के मुताबिक फिर यह मामला सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा तब कहीं जाकर मंत्री महोदय ने महिला मित्र को स्टाफ़ से हटाया।

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शिकायतकर्ता का कहना है इस पूरी खबर में लेश मात्र की भी सच्चाई नहीं है। जब न्यूज़ चैनल पर मंत्रीजी के विधानसभा क्षेत्र के दर्शकों ने इस खबर को देखा तो वह बेहद नाराज हुए और इससे क्षुब्ध होकर मैंने पुलिस में आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया। शिकायतकर्ता ने आज इस मामले में महानिदेशक, मध्यप्रदेश पुलिस और इंदौर पुलिस से अनुरोध किया है कि वह आरोपी तिवारी के ख़िलाफ़ त्वरित कार्यवाही करें।

उधर,अंदरखाने की खबर है कि बगैर सबूतों के आधार पर खबर प्रसारित करने के मामले में न्यूज़ चैनल प्रबंधन ने तिवारी से पल्ला झाड़ लिया है और इस झूठी खबर का खंडन प्रसारित कर मंत्री जी से माफी मांग ली है। अब प्रबंधन ने ख़बर को लेकर तिवारी से सफाई मांगी है।

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उधर, इंदौर के कुछ पत्रकारों ने आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी की जनसम्पर्क विभाग, मप्र शासन द्वारा जारी अधिमान्यता समाप्त करने संबंधी पत्र जनसंपर्क विभाग के आला अफसरों को प्रेषित किया है। नियम के अनुसार किसी भी पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर अधिमान्यता नियम की धारा 18 (2) के तहत अधिमान्यता समाप्त हो जाती है। खबर लगी है कि गुना पुलिस का एक दल अग्रिम कार्यवाही के लिए इंदौर पहुंच गया है। उधर मप्र कांग्रेस कमेटी भी खबर को आधार बनाकर मैदान में कूद पड़ी है। कांग्रेस ने मंत्री और उनकी महिला मित्र को लेकर ट्वीट भी किया है।

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