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असमिया अखबार के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का दावा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ‘असमिया प्रतिदिन’ को असम प्रदेश भाजपा के नेता जीतू गोस्वामी के खिलाफ कुछ भी लिखने पर रोक लगा दी है।

<p>गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 'असमिया प्रतिदिन' को असम प्रदेश भाजपा के नेता जीतू गोस्वामी के खिलाफ कुछ भी लिखने पर रोक लगा दी है।</p>

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ‘असमिया प्रतिदिन’ को असम प्रदेश भाजपा के नेता जीतू गोस्वामी के खिलाफ कुछ भी लिखने पर रोक लगा दी है।

पिछले 4 मई से अखबार में लगातार भाजपा नेता के खिलाफ खबरें छप रहीं थीं। उन्हें सीबीआई द्‌वारा गिरफ्तार होने के साथ फरार भी बताया दिया गया था। साथ ही बैंक का बकाया न देने सहित कई अन्य आरोप संबंधी खबरें अखबार में छपती रहीं। इससे पहले गोस्वामी ने अखबार को कानूनी नोटिस भेजने के बाद प्रेस कांफ्रेंस कर कहा था कि राजनीतिक द्वेष के कारण उन्हें मीडिया के सहारे निशाना बनाया जा रहा है।

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गौरतल है कि गोस्वामी ने पिछले दिनों गुवाहाटी हाईकोर्ट में अखबार के खिलाफ 10 करोड़ रुपए की मानहानी का मुकदमा दायर किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सीबी गोगोई की अदालत ने अखबार को गोस्वामी के खिलाफ कुछ भी लिखने से मना करते हुए निर्देश दिया है कि प्रथम दृष्ट्या ऐसा लग रहा है कि अखबार जानबूझ कर आवेदक की छवि को खराब करने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाई है

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