हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चल रहे मजीठिया वेज बोर्ड मामले में आखिरकार आज अमर उजाला प्रबंधन की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया। पिछली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने में असमर्थ रहने पर कोर्ट द्वारा अमर उजाला को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का और समय दिया गया था।
गौरतलब है कि मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर अमर उजाला के चंबा ब्यूरो प्रभारी रविंद्र अग्रवाल द्वारा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी। रविंद्र की याचिका में केंद्रीय श्रम विभाग के अलावा अमर उजाला प्रकाशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को भी सीधे पार्टी बनाया गया है। याचिका का संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने की डबल बैंच ने अमर उजाला प्रबंधन द्वारा मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को तोड़-मरोड़ कर लागू करने को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवमानना माना है। अमर उजाला ने अपनी सभी यूनिटों को अलग दिखाकर मजीठिया वेज बोर्ड लागू किया है। रविंद्र अग्रवाल ने इसका विरोध किया तो उनका तबादला दूसरी यूनिट में कर दिया गया था।
हाई कोर्ट द्वारा अमर उजाला प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए 28 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया था। 28 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान अमर उजाला की ओर से अदालत में न कोई जवाब दाखिल किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ। इस पर अदालत ने अमर उजाला प्रबंधन को नोटिस का जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय और दिया था।
अमर उजाला प्रबंधन की ओर से आज हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
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परन्तु जवाब क्या दाख़िल किया श्रीमान्
11 तारीख को प्रतिवादी 2 अमर उजाला की ओर से उनका वकील पेश हुआ। उन्होंने जवाब दाखिल करने को 2 सप्ताह का समय मांगा है।court order देखने को hp high court की वेबसाइट पर जाए। केस नंबर है – cwp/5975/2014
कोई नवीन जानकारी श्रींमान