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महिला पत्रकार ने रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर के ख़िलाफ़ दर्ज कराया यौन शोषण का केस

गुवाहाटी की एक पत्रकार ने रिपब्लिक टीवी के असम के रिपोर्टर पर अपहरण करने के बाद उसका मानसिक और यौन शोषण करने का आरोप लगाया है. आरोपी रिपोर्टर अनिरुध भकात के ख़िलाफ़ गुवाहाटी के दिसपुर पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है. पीड़िता के साथियों द्वारा 1 दिसंबर को जयनगर इलाक़े के एक घर से उसे बचाया गया था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस थाने जाकर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक़, पुलिस ने आरोपी के ख़िलाफ़ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है. केस दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया था, लेकिन 3 दिसम्बर को उसे रिहा कर दिया गया. साथ ही यह बात भी कही जा रही है कि किसी दवाब के कारण पुलिस ने आरोपी को रिहा किया है. द वायर के साथ बातचीत के दौरान पीड़िता ने बताया कि पुलिस ने केवल दिखावे के लिए आरोपी को हिरासत में लिया था और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना ही पुलिस ने उसे छोड़ दिया.  इतना ही नहीं पीड़िता ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसे गुमराह करने की कोशिश की.

पीड़िता ने कहा, “1 दिसंबर की रात मेरे कुछ साथियों द्वारा मुझे बचाने के बाद हम केस दर्ज कराने के लिए सीधा पुलिस थाने पहुंचे. मुझे इस घटना से बहुत धक्का लगा था और मैं उस स्थिति में नहीं थी कि पुलिस को लिखित में शिकायत दे सकूं, इसलिए पुलिस ने मेरे साथियों से कहा कि उनमें से कोई मेरे लिए शिकायत लिख दे. मेरे जिस दोस्त ने शिकायत लिखी उसने इससे पहले कभी भी कोई प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए शिकायत नहीं लिखी थी और पुलिस ने उसे ठीक से गाइड भी नहीं किया. पुलिस ने बस शिकायत लिखने के लिए कहा और बोला कि वे मामले की जांच करेंगे. मेरे साथी ने जो शिकायत लिखी थी उसमें अपहरणकर्ता और उसके एक अन्य साथी का नाम नहीं लिखा था, जिसने चाकू की नोक पर मेरा अपहरण किया. मेरे शरीर पर चोट के निशान थे जिन्हें नजरअंदाज़ किया गया और इसलिए ही आरोपियों के खिलाफ हत्या करने की कोशिश और अपहरण करने की धाराओं को नहीं जोड़ा गया जिसके कारण केस कमजोर पड़ गया.”

इसके साथ ही पीड़िता ने बताया कि पुलिसवाले ने उसे गलत केस नंबर दिया था. इसके बाद किसी तरह पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया. द वायर से बातचीत के दौरान दिसपुर पुलिस थाने के ऑफिसर कमांडिंग बिरेन बरुआह ने यह पुष्टि की है कि आरोपी को हिरासत में लेकर दो दिन बाद रिहा कर दिया गया. बिरेन ने कहा, “आरोपी अनिरुद्ध को शनिवार रात हिरासत में लिया गया था और बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए उसे सोमवार को रिहा कर दिया गया. वह जांच में सहयोग करेगा. हमने उसे पुलिस थाने आने के लिए कह दिया है और वह आएगा.” वहीं जब बिरेन से पूछा गया कि आरोपी कब थाने में आएगा तो उन्होंने कहा कि इस बारे में जांच अधिकारी ही सूचना दे सकते हैं. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

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