लखनऊ : उप सूचना निदेशक डा. विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है कि जनपद से प्रकाशित होने वाले दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक समाचार पत्र पत्रिकायें प्रकाशन के 24 घण्टे के भीतर जिला सूचना कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करायें।
डा. त्रिपाठी ने कहा कि प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 की धारा 11-क के अन्तर्गत समाचार पत्र, पत्रिका एवं पुस्तक के प्रकाशित होने के 24 घंटे के भीतर उसकी एक नि:शुल्क प्रति जिला सूचना कार्यालय लखनऊ को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उल्लिखित अधिनियम तथा उसके क्रम में जारी अधिसूचना का समुचित पालन सुनिश्चित कराने हेतु समस्त दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशको/स पादको से पुन: अनुरोध है पत्र पत्रिकाये प्रकाशित होने के 24 धण्टे के भीतर जिला सूचना कार्यालय लखनऊ मे उपलब्ध कराये अन्यथा पत्र / पत्रिकायें अनियमित समझी जायेंगी।