Nutan Thakur : प्रदेश सरकार द्वारा वरिष्ठ आईपीएस अफसर जेएल त्रिपाठी का नाम डीजीपी पद के लिए यूपीएससी को नहीं भेजने के संबंध में हाई कोर्ट में दायर याचिका में आज सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि श्री त्रिपाठी का नाम सूची में भेजा गया है.
उन्होंने कहा कि डीजी जैसे वरिष्ठ पद पर बैठे अफसर को केवल अख़बार की खबर के आधार पर याचिका दायर नहीं करनी चाहिए.
इस पर जब मैंने प्रतिवाद किया कि श्री त्रिपाठी का नाम यह याचिका दायर करने के बाद भेजा गया है और सरकार को यह बताने की मांग की कि श्री त्रिपाठी का नाम याचिका डालने के पहले भेजा गया था या बाद में, तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला.
इतना संतोष अवश्य है कि यह याचिका दायर करने के बाद श्री त्रिपाठी का नाम भी डीजीपी पद के भेजी गयी सूची में शामिल हो गया है, लेकिन सरकार यह छिपा रही है कि उन्होंने यह नाम कब भेजा- याचिका के पहले या बाद में.
लखनऊ की सोशल एक्टिविस्ट और अधिवक्ता नूतन ठाकुर की एफबी वॉल से.