PM की डिग्री… गुजरात हाईकोर्ट ने मोदीजी को राहत दी, CIC के 2016 के डिग्री दिखाने के आदेश को निरस्त किया. केजरीवाल ने यह माँग की थी, उन पर पच्चीस हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया!

गुजरात हाईकोर्ट ने कह दिया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की कोई जरूरत नहीं है. जस्टिस बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ), गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था.
अदालत ने पीएम की डिग्री का प्रमाण पत्र मांगने पर अरविंद केजरीवाल पर ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया.
ज्ञात हो कि मोदी कहते हैं कि उन्होंने 1978 में गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातक और 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की है.
अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पर्सी कविना ने कहा कि यदि आप चुनाव के दौरान नामांकन पत्र देखते हैं, तो इसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख होता है, इसलिए हम डिग्री प्रमाणपत्र मांग रहे हैं, न कि उनकी मार्कशीट. मोदी की डिग्री इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है.
देखें इस फैसले के बाद केजरीवाल क्या बोले-
