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पेड न्यूज : चुनाव आयोग ने अशोक चव्हाण को नोटिस भेजकर पूछा- क्यों न आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाए

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को पेड न्यूज मामले में आज नोटिस जारी करके 20 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। आयोग ने कारण बाताओ नोटिस में चव्हाण को 20 दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश देते हुए पूछा है कि क्यों न उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए। चव्हाण पर साल 2009 के विधानसभा चुनावों के दौरान भोकर सीट पर चुनाव लड़ते हुए पेड न्यूज का आरोप है। हालांकि इस वक्त वो लोकसभा सांसद हैं।

<p>नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को पेड न्यूज मामले में आज नोटिस जारी करके 20 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। आयोग ने कारण बाताओ नोटिस में चव्हाण को 20 दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश देते हुए पूछा है कि क्यों न उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए। चव्हाण पर साल 2009 के विधानसभा चुनावों के दौरान भोकर सीट पर चुनाव लड़ते हुए पेड न्यूज का आरोप है। हालांकि इस वक्त वो लोकसभा सांसद हैं।</p>

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को पेड न्यूज मामले में आज नोटिस जारी करके 20 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। आयोग ने कारण बाताओ नोटिस में चव्हाण को 20 दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश देते हुए पूछा है कि क्यों न उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए। चव्हाण पर साल 2009 के विधानसभा चुनावों के दौरान भोकर सीट पर चुनाव लड़ते हुए पेड न्यूज का आरोप है। हालांकि इस वक्त वो लोकसभा सांसद हैं।

आयोग की वेबसाइट के अनुसार भोकर विधानसभा क्षेत्र के एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के डॉ. माधवराव किन्हालकर और बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. किरीट सोमैया और सांसद मुख्तार अब्बास नकवी और पांच अन्य ने चव्हाण पर पेड न्यूज का इस्तेमाल करते हुए चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। यह शिकायत नवंबर 2009 में की गई थी। शिकायत के अनुसार चव्हाण ने समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाए थे। शिकायत में कहा गया है कि इन्हीं विज्ञापनों की आड़ में चव्हाण के पक्ष में समाचार और लेख भी प्रकाशित किए गए थे। इन आरोपों पर आयोग ने जनवरी 2010 में सुनवाई शुरू कर दी और चव्हाण से जवाब मांगा। लंबी सुनवाई के बाद आयोग ने चव्हाण के जवाब को पर्याप्त नहीं माना और उन्हें नोटिस जारी कर दिए।

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