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एक नए केस में फंसते जा रहे हैं अरनब गोस्वामी

हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया

अरनब गोस्वामी बुरी तरह फंसते जा रहे हैं. उनके न्यूज चैनल को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है. प्रमुख फिल्म निर्माताओं की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ को जारी नोटिस में सख्त टिप्पणी करते हुए जवाब मांगा है. बताया जाता है कि रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाऊ चैनलों के वकीलों की कोर्ट ने सख्त खिंचाई की.

सुनवाई के दौरान आज जज ने रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाऊ चैनलों के वकीलों से क्या कहा-

”रिपोर्टिंग करना मीडिया का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन निष्पक्ष तरीके से रिपोर्टिंग होनी चाहिए. पूरी दुनिया में फेयर रिपोर्टिंग नहीं हो रही. न्यूज चैनलों को टोन डाउन करने की जरूरत है. आप जांच कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ. दिल्ली के एक टीचर की खबर को मीडिया ने दिखाया कि वह बच्चों का शोषण करती हैं, उसे अपमानित करने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में मामला फ़र्ज़ी निकला. चीजों पर पहले से ही धारणा बनाई जा रही है. न्यूज़ कम होती है और ओपनियन ज्यादा. इंग्लैंड में चार्जशीट होने के बाद भी आरोपी को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है, लेकिन भारत में केस दर्ज होने से पहले ही नामों की घोषणा कर दी जाती है. स्क्रीन पर आग की लपटें दिखाई जा रही हैं, व्हाट्सएप चैट दिखाए जा रहे हैं. अदालत समझ नहीं पा रही है कि हो ये क्या रहा है. आप बार-बार सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं. कोई नहीं चाहता कि उसकी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक में घसीटा जाए. आप लोग जाइये और अपने क्लाइंट के साथ गंभीरता से विचार करिए. उन वीडियो के बारे जो आपने यूट्यूब में डाले हैं, फिर मेरे पास आइए. प्रोग्राम कोड फॉलो करिए. आगे कोई अपमानजनक वीडियो और मेटेरियल चैनल पर या सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर न चलाएं.”

महीने भर पहले फिल्म निर्माताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें कहा था कि कुछ मीडिया हाउस उन्हें बदनाम कर रहे हैं. कोर्ट ने इन चैनलों को निर्देश दिया था कि मानहानिकारक कंटेंट न प्रसारित करें. अब गैर जिम्मेदाराना बयान देने से रोकने संबंधी बॉलीवुड के प्रमुख फिल्म निर्माताओं की याचिका पर हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ नामक न्यूज चैनलों से जवाब तलब किया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने इन न्यूज चैनलों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सोशल मीडिया या उनके चैनलों पर कोई मानहानिकारक सामग्री अपलोड न की जाए.

याचिका दायर करने वालों में अजय देवगन फिल्म्स, अनिल कपूर फिल्म एंड कम्यूनिकेशन नेटवर्क, रेड चिलीज एंटरटेमेंट, रिलायंस बिग एंटरटेमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, रॉय पूर फिल्म्स, सलमान खान फिल्म्स, विशाल भारद्वाज, यशराज फिल्म्स, आशुतोष ग्वारिकर प्रोडक्शन, धर्मा प्रोडक्शन, एक्सेल एंटरटेमेंट, कबीर खान फिल्म्स, नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेंमेंट, वन इंडिया स्टोरिज, अरबाज खान प्रोड्क्शन, आमिर खान और शाहरुख समेत 34 बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस और फिल्म एसोसिएशन शामिल हैं.

याचिका में कहा गया है- ऐसा लगता है कि बॉलीवुड कलाकारों के खिलाफ मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है और कलाकारों की निजता के अधिकार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. फिल्म कलाकारों के खिलाफ गैरजिम्मेरदाना और अपमानजनक रिपोर्टिंग की गई.

यह याचिका रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, इनके सम्पादकों और पत्रकारों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है।

याचिका पर अदालत ने टीवी चैनलों रिपब्लिक और टाइम्स नाउ को निर्देश दिया है कि पूरे बॉलीवुड को आरोपों के कठघरे में खड़े करने वाले गैरजिम्मेदाराना, अपमानजनक या मानहानिक करने वाले किसी भी कंटेंट से दूर रहें. बॉलीवुड सेलेब्रिटी के खिलाफ भी किसी भी तरह का मीडिया ट्रायल न करें.

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