बिहार से खबर है कि न्यूज़ 18 बिहार के में सारण के रिपोर्टर संतोष कुमार गुप्ता समेत चार पर कोर्ट के आदेश के बाद धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है. सिवान कोर्ट में आदेश के बाद संतोष के अलावा अमित कुमार, गुड़िया देवी, अभिषेक कुमार पर यह केस दर्ज किया गया है.
सिवान के आबिद हुसैन मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के मोहदीपुर के रहने वाले हैं. उन्होंने कोर्ट में दिए आवेदन में कहा है कि वे ग्लोबल सोशल वेलफेयर फाउंडेशन में सचिव पद पर कार्यरत हैं. इस फाउंडेशन का छपरा में ऑफिस खोला गया. यहां कौशल विकास कार्यों के नाम पर जालसाजी और धोखाधड़ी की गई. कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने 406, 420, 408, 467, 468, 471, 34 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.
उधर, इस विषय में रिपोर्टर संतोष गुप्ता का कहना है कि धोखाधड़ी के आरोप बिलकुल तथ्यहीन और बेबुनियाद है. 25 दिसंबर 2016 को छपरा नगर थाने में मोहम्मद आबिद और उसकी पत्नी शबाना खातून पर सैकड़ो छात्राओं से कौशल विकास के नाम पर 15 लाख ठगी का केस दर्ज कराया गया जिसका कांड संख्या 336-17 नगर थाने में दर्ज हुआ और ईटीवी /न्यूज 18 पर यह खबर प्रमुखता से चली.
पुलिस ने कारवाई शुरू की. बाद में इस मामले के दोनों फरार अभियुक्त मो.आबिद और उसकी पत्नी पटना उच्च न्यायालय से जमानत लिए हैं और उनके विरुद्ध छपरा कोर्ट में केस चल रहा है.
इस मामले में एसपी ने जांच में घटना को सत्य पाया और गिरफ्तारी का आदेश दे चुके हैं. लेकिन भड़ास के माध्यम से जानकारी मिली की जमानत मिलने के बाद आरोपी ने इस घटना को लेकर सिवान कोर्ट में एक झुठा परिवाद दर्ज कराया है जिसमें मुझे भी आरोपी बनाया गया है. इस दंपत्ति से संबंधित खबर प्रसारित करने के अलावा मेरी इस संस्था या लोगों से कोई लेना-देने नहीं है. भड़ास पर किसी शख्स ने गुमराह करने के नियत यह भ्रामक खबर डाली है जिसका कोई औचित्य नहीं है और मेरी और मेरे संस्थान की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है.
इस खबर से जुड़े साक्ष्य भी आपको प्रेषित कर रहा हूँ. मैं पूर्व में बेगूसराय में भी पदस्थापित रहा हुँ जहाँ मेरी छवि निष्पक्ष और निडर संवाददाता की रही है. छपरा पदस्थापना के बाद भी यहाँ के कुछ दलाल पत्रकारों के लिए मैं सरदर्द बन गया हूं. इसी कारण मुझे परेशान करने के लिए तरह-तरह के षडयंत्र किए जा रहे हैं.
One comment on “ठगी की खबर चलाने वाले रिपोर्टर पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करा दिया”
उपरोक्त दिए गए लिंक के संदर्भ में प्रकाशित खबर के संदर्भ में कहना है कि यह आरोप बिल्कूल तथ्यहीन और बेबुनियाद है। 25 दिसंबर 2016 को छपरा नगर थाने में मोहम्मद आबिद और उसकी पत्नी शबाना खातून पर सैकड़ो छात्राओं से कौशल विकास के नाम पर 15 लाख ठगी का केस दर्ज कराया गया जिसका कांड संख्या 336-17 नगर थाने में दर्ज हुआ और ईटीवी /न्यूज 18 पर यह खबर प्रमुखता से चली और पुलिस ने कारवाई शुरु की।बाद में इस मामले के दोनों फरार अभियुक्त मो.आबिद और उसकी पत्नी पटना उच्च न्यायालय से जमानत लिए है और उनके विरुद्ध छपरा कोर्ट में केस चल रहा है।इस मामले में एसपी ने जांच में घटना को सत्य पाया और गिरफ्तारी का आदेश दे चुके है। लेकिन भड़ास के माध्यम से जानकारी मिली की जमानत मिलने के बाद आरोपी ने इस घटना को लेकर सिवान कोर्ट में एक झुठा परिवाद दर्ज कराया है जिसमें मुझे भी आरोपी बनाया गया है जबकि खबर प्रसारित करने के आलावे मेरी इस संस्था या लोगों से कोई लेना-देने नहीं है। भड़ास पर किसी शख्स ने गुमराह करने के नियत यह भ्रामक खबर डाली है जिसका कोई औचित्य नहीं है और मेरी और मेरे संस्थान की छवी के धुमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।कृप्या इस खबर को पोर्टल से हटाने का कष्ट करें।ईस खबर से जूड़े साक्ष्य भी आपको प्रेषित कर रहा हूँ।मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हुँ की में पुर्व में बेगूसराय में भी पदस्थापित रहा हुँ जहाँ मेरी छवी निष्पक्ष और नीडक संवाददाता की रही है और छपरा पदस्थापना के बाद भी यहाँ के कुछ दलाल पत्रकारों के लिए मैं सरदर्द बन गया हुँ जिसके बाद मुझे परेशान करने के लिए तरह-तरह के षडयंत्र किए जा रहे है अतः निवेदन है कि इनके करतूत को अच्छी तरह जांचने परखने के बाद ही किसी के छवी पर सवाल उठाया जाए