माननीय सुप्रीमकोर्ट के 19 जुलाई को जारी मजीठिया वेज बोर्ड मामले में पाँच पांच श्रम आयुक्तों को तलब करने के आदेश का असर दिखने लगा है। इस आदेश के बाद गुजरात का सो रहा श्रम आयुक्त कार्यालय न सिर्फ जाग गया है बल्कि सरकार ने उसे 17 (1) के तहत कार्रवाई का अधिकार भी दे दिया है। गुजरात सरकार के श्रम आयुक्त कार्यालय ने ‘जिद करो दुनिया बदलो’ का नारा देने वाले डी बी कोर्प को वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 17-1 के तहत नोटिस भी भेजा है।
गुजरात से खबर है कि डीबी कार्प ने अपने कर्मचारियों का यहाँ जम कर उत्पीड़न किया जिसके बाद कर्मचारी श्रम आयुक्त कार्यालय पहुंचे। बताते हैं कि इस 28 जुलाई को दोपहर बारह बजे गुजरात के गांधीनगर के श्रम आयुक्त कार्यालय आफिस में इस मामले की सुनवाई होगी। चर्चा है कि 150 के करीब मामले दर्ज हैं डीबी कोर्प के खिलाफ।
जिन कर्मचारियों ने अभी तक रिकवरी फाइल नहीं की वह भी जल्द ही रिकवरी फाइल करने जा रहे हैं। बताते हैं कि गुजरात के श्रम ओर रोजगार विभाग के सचिव ने श्रम और रोजगार आयुक्त को 30 जून के आसपास 17-1 के तहत रिकवरी का पावर दिया है। यानि अब कोई भी कर्मचारी अब रिकवरी फाइल कर सकता है। पता है श्रम आयुक्त, उघोगभवन, गांधीनगर, सेक्टर 11, गुजरात। आपको बता दें कि डी बी कोर्प पर कुछ कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उनकी छुट्टी इस कंपनी ने रद्द कर दिया है।
शशिकांत सिंह
पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट
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